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Noida News: फर्जी डीलर बनकर स्टूडियो अपार्टमेंट बुक करने के आरोपी को नहीं मिली जमानत
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(अदालत से)
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। रियल एस्टेट में धोखाधड़ी के एक मामले में न्यायालय ने आरोपी हनु गर्ग की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत देने से इंकार कर दिया। आरोपी के खिलाफ थाना बिसरख में मामला दर्ज है। अभियोजन के अनुसार आरोपी ने स्वयं को फ्यूजन यूफेरिया प्रोजेक्ट का अधिकृत डीलर बताते हुए वादी से 24 लाख रुपये की ठगी की थी।
13 अप्रैल 2025 को आरोपी हनु गर्ग ने वादी से संपर्क कर ग्रेटर नोएडा के सेक्टर-18 स्थित फ्यूजन यूफेरिया प्रोजेक्ट में स्टूडियो अपार्टमेंट दिखाया था। आरोपी ने खुद को गर्ग रियल एस्टेट कंपनी का मालिक और फ्यूजन यूफेरिया का अधिकृत डीलर बताते हुए यूनिट से संबंधित नक्शा, लेआउट और अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किए थे। साथ ही अधिकृत डीलर होने का प्रमाण-पत्र भी दिखाया, जिस पर कंपनी की मोहर और पदाधिकारियों के हस्ताक्षर बताए गए।
इन दस्तावेजों पर विश्वास कर वादी ने अपनी पत्नी और पुत्र के नाम यूनिट बुक कर दी और 50 हजार रुपये सहित कुल 24 लाख रुपये का भुगतान मारिया एंटरप्राइजेज के खाते में कर दिया। हालांकि बाद में फ्यूजन यूफेरिया प्रोजेक्ट के सेल्स अधिकारियों से संपर्क करने पर खुलासा हुआ कि हनु गर्ग नाम का कोई व्यक्ति कंपनी का अधिकृत डीलर नहीं है। जमानत प्रार्थना पत्र में बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि आरोपी के विरुद्ध कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है। सह आरोपियों द्वारा आरोपी के दस्तावेजों का दुरुपयोग किया गया और आरोपी ने आंशिक रूप से रकम वापस भी की है। वहीं अभियोजन पक्ष ने कहा कि प्राप्त धनराशि का बड़ा हिस्सा आरोपी के खाते में गया और उसने सह आरोपियों को भी रकम हस्तांतरित की। दोनों पक्षों को सुनने और केस डायरी का अवलोकन करने के बाद अदालत ने जमानत देने से मना कर दिया।
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माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। रियल एस्टेट में धोखाधड़ी के एक मामले में न्यायालय ने आरोपी हनु गर्ग की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत देने से इंकार कर दिया। आरोपी के खिलाफ थाना बिसरख में मामला दर्ज है। अभियोजन के अनुसार आरोपी ने स्वयं को फ्यूजन यूफेरिया प्रोजेक्ट का अधिकृत डीलर बताते हुए वादी से 24 लाख रुपये की ठगी की थी।
13 अप्रैल 2025 को आरोपी हनु गर्ग ने वादी से संपर्क कर ग्रेटर नोएडा के सेक्टर-18 स्थित फ्यूजन यूफेरिया प्रोजेक्ट में स्टूडियो अपार्टमेंट दिखाया था। आरोपी ने खुद को गर्ग रियल एस्टेट कंपनी का मालिक और फ्यूजन यूफेरिया का अधिकृत डीलर बताते हुए यूनिट से संबंधित नक्शा, लेआउट और अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किए थे। साथ ही अधिकृत डीलर होने का प्रमाण-पत्र भी दिखाया, जिस पर कंपनी की मोहर और पदाधिकारियों के हस्ताक्षर बताए गए।
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इन दस्तावेजों पर विश्वास कर वादी ने अपनी पत्नी और पुत्र के नाम यूनिट बुक कर दी और 50 हजार रुपये सहित कुल 24 लाख रुपये का भुगतान मारिया एंटरप्राइजेज के खाते में कर दिया। हालांकि बाद में फ्यूजन यूफेरिया प्रोजेक्ट के सेल्स अधिकारियों से संपर्क करने पर खुलासा हुआ कि हनु गर्ग नाम का कोई व्यक्ति कंपनी का अधिकृत डीलर नहीं है। जमानत प्रार्थना पत्र में बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि आरोपी के विरुद्ध कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है। सह आरोपियों द्वारा आरोपी के दस्तावेजों का दुरुपयोग किया गया और आरोपी ने आंशिक रूप से रकम वापस भी की है। वहीं अभियोजन पक्ष ने कहा कि प्राप्त धनराशि का बड़ा हिस्सा आरोपी के खाते में गया और उसने सह आरोपियों को भी रकम हस्तांतरित की। दोनों पक्षों को सुनने और केस डायरी का अवलोकन करने के बाद अदालत ने जमानत देने से मना कर दिया।
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