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Noida News: गाजियाबाद के लिए ध्यानार्थ 15 चालानों के बाद भी नियमों का उल्लंघन पड़ा छह जिंदगियों पर भारी

Wed, 12 Jul 2023 12:40 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 12 Jul 2023 12:40 AM IST
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Even after 15 challans, violation of rules cost six lives
15 चालानों के बाद भी नियमों का उल्लंघन पड़ा छह जिंदगियों पर भारी
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-सेक्टर-63 स्थित ओरिएंट फैशन फैक्ट्री में संचालित है बस, ठीक एक सप्ताह पहले भी हुआ था चालान



माई सिटी रिपोर्टर



नोएडा। दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर मंगलवार सुबह कार सवार छह लोगों की जिंदगियां लीलने वाली बस पर नियमों का उल्लंघन करने के कारण अब तक 15 चालान हो चुके हैं। फिर भी चालक बेखौफ होकर 70 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से उल्टी दिशा में आठ किमी तक बस दौड़ता रहा। गाजियाबाद के रिपब्लिकन क्षेत्र के बहरामपुर राहुल विहार पुल के पास सामने से आ रही कार से टक्कर होने के कारण उसमें सवार छह लोगों की मौत हो गई।
हादसे का कारण बनी बस का नियम तोड़ने का इतिहास काफी पुराना है। बस का पहला चालान 27 सितंबर 2018 को गलत दिशा में चलने के कारण ही हुआ था। इसके बाद यह सिलसिला जारी रहा। बिना लाइसेंस बस चलाने, सड़क पर तेज रफ्तार से दौड़ाने, बिना सीट बेल्ट के चलाने व पार्किंग नियमों का उल्लंघन करने के मामले में यातायात पुलिस ने 15 बार चालान किया है। बस का आखिरी चालान नोएडा के सेक्टर-68 में ठीक एक सप्ताह पहले सीट बेल्ट नहीं लगाने पर किया गया था। परिवहन विभाग के मुताबिक बस के सभी कागजात तो पूरे हैं। लेकिन चालक की तरफ से बार-बार लापरवाही बरती गई। नियमों का उल्लंघन करने के बावजूद चालक के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं किए जाने से इस तरह का हादसा हुआ।
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दरअसल, हादसे का कारण बनी चौधरी टूर एंड ट्रैवल्स की यूपी 16 सीटी 7835 नंबर की यह बस पहले विश्व भारती स्कूल के लिए संचालित की जा रही थी, लेकिन वर्तमान में यह सेक्टर-63 स्थित ओरिएंट फैशन फैक्ट्री में संचालित हो रही थी। ट्रांसपोर्टर पीएस चौधरी ने बताया कि गाजीपुर से सीएनजी भरवाने के बाद बस ड्राइवर दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर चढ़ गया था और उल्टी दिशा में बस दौड़ा दी। जो हादसे का कारण बना।
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अभी दो साल तक मान्य है बस की फिटनेस
संभागीय परिवहन अधिकारी डॉ. सियाराम वर्मा ने बताया कि बस का पंजीकरण नोएडा में एक मई 2015 को हुआ था। बस की उम्र आठ वर्ष दो महीने की है। 30 अप्रैल 2025 तक बस की फिटनेस मान्य है। प्रदूषण सर्टिफिकेट 12 मई 2024 तक मान्य है, जबकि 31 मई 2024 तक बस का बीमा भी है।
बस चालक का लाइसेंस किया निरस्त
परिवहन विभाग ने कार्रवाई करते हुए बस ड्राइवर का लाइसेंस निरस्त कर दिया है। साथ ही अब ऐसे भी वाहनों पर कार्रवाई करने जा रहा है जो नियमों का उल्लंघन करते हैं। संभागीय परिवहन अधिकारी ने बताया कि चालकों के प्रशिक्षण के लिए विभाग जिला स्तर पर अभियान शुरू करने जा रहा है। जिससे इस तरह की घटनाओं में कमी आ सके।



चालान के मामले में भी लापरवाही



जहां एक ओर विभाग जागरूकता अभियान चला रहा है वहीं, गलत चालान भी किए जा रहे हैं।गाजियाबाद में बस पर 27 जून को भी चालान हुआ है। चालान की वजह बस में हेलमेट नहीं पहनना बताया गया है।




स्कूली बच्चों लिए निजी वाहनों का प्रयोग



जिले के स्कूलों में भी बच्चों को लाने और ले जाने के लिए प्राइवेट नंबर के वाहनों का सहारा लिया जा रहा है। मंगलवार को परिवहन विभाग ने सेलिब्रेशन ट्री स्कूल में तीन इको वैन पर कार्रवाई की है। इन तीनों वाहनों को सीज कर दिया गया है।
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