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पोलिंग बूथों पर चुनाव प्रचार पर रहेगा प्रतिबंध
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पोलिंग बूथों पर चुनाव प्रचार पर रहेगा प्रतिबंध
अमर उजाला ब्यूरो
नूंह । विधानसभा चुनाव को लेकर आगामी 21 अक्तूबर को मतदान होना है, मतदाता शांत रूप से अपने मत का प्रयोग कर सके, इसके लिए जिलाधीश पंकज ने आज एक आदेश जारी कर धारा 144 के तहत पोलिंग स्टेशनों के निकट प्रचार करने पर रोक लगा दी है। चुनाव आयोग द्वारा पोलिंग स्टेशनों के निकट मतदाताओं की सुविधा के लिए बनाए गए बूथों से प्रचार करने की मनाही रहेगी ताकि कानून और व्यवस्था बनी रहे। उपायुक्त ने जारी आदेश में कहा कि कोई भी उम्मीदवार या राजनैतिक पार्टी पोलिंग स्टेशन से 200 मीटर की दूरी के अंदर अपना बूथ स्थापित नहीं कर सकेंगे। यदि किसी जगह एक से अधिक पोलिंग स्टेशन है तो उनके लिए प्रत्याशी या पार्टी को बाहर एक ही बूथ लगाना होगा। स्थापित किए जाने वाले बूथ में केवल एक मेज व दो कुर्सियां रखनी होगी और प्रत्येक बूथ पर बैठने वाले दो व्यक्तियों के लिए एक छत्तरी या तिरपाल लगाई जा सकती है। लेकिन बूथ को कनात से कवर नहीं किया जाएगा। उम्मीदवार द्वारा ऐसे बूथ स्थापित करने के लिए लिखित में रिटर्निंग अधिकारी को अग्रिम रूप से सूचित करना होगा।
जिसमें पोलिंग स्टेशनों के नंबर भी देने होंगे। उसे इस प्रकार की अनुमति के लिए स्थानीय निकाय या ग्राम पंचायत इत्यादि से भी लिखित में अनुमति लेनी होगी और ऐसी अनुमति पुलिस या चुनाव अधिकारियों द्वारा मांगे जाने पर दिखानी होगी। ऐसे बूथ मतदाताओं को केवल अनाधिकारिक पहचान स्लिप ही जारी करेंगे, लेकिन चुनाव आयोग की हिदायत अनुसार इन पर किसी भी प्रत्याशी या पार्टी का नाम व चुनाव चिन्ह अंकित नहीं होगा। प्रत्येक ऐसे बूथ पर प्रत्याशी या उसकी पार्टी को केवल एक बैनर लगाने की अनुमति रहेगी, जिसकी चौड़ाई व लंबाई 3 गुणा साढ़े 4 फुट होनी चाहिए। आदेशानुसार ऐसे बूथ पर ज्यादा भीड़ इकट्ठा नहीं की जा सकती तथा ऐसे व्यक्ति भी मौजूद नहीं होना चाहिए, जो वोट कर चुके होंगे। आदेश में यह भी कहा गया है कि जो व्यक्ति इन आदेशों की उल्लंघन करेगा, उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी। सेक्टर पुलिस अधिकारी, सेक्टर मजिस्ट्रेट तथा सुपरवाइजर अधिकारी इन निर्देशों की पालना बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होंगे। जिलाधीश की ओर से जारी यह आदेश तत्काल लागू होकर चुनाव प्रक्त्रिस्या के संपन्न होने तक बने रहेंगे।
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अमर उजाला ब्यूरो
नूंह । विधानसभा चुनाव को लेकर आगामी 21 अक्तूबर को मतदान होना है, मतदाता शांत रूप से अपने मत का प्रयोग कर सके, इसके लिए जिलाधीश पंकज ने आज एक आदेश जारी कर धारा 144 के तहत पोलिंग स्टेशनों के निकट प्रचार करने पर रोक लगा दी है। चुनाव आयोग द्वारा पोलिंग स्टेशनों के निकट मतदाताओं की सुविधा के लिए बनाए गए बूथों से प्रचार करने की मनाही रहेगी ताकि कानून और व्यवस्था बनी रहे। उपायुक्त ने जारी आदेश में कहा कि कोई भी उम्मीदवार या राजनैतिक पार्टी पोलिंग स्टेशन से 200 मीटर की दूरी के अंदर अपना बूथ स्थापित नहीं कर सकेंगे। यदि किसी जगह एक से अधिक पोलिंग स्टेशन है तो उनके लिए प्रत्याशी या पार्टी को बाहर एक ही बूथ लगाना होगा। स्थापित किए जाने वाले बूथ में केवल एक मेज व दो कुर्सियां रखनी होगी और प्रत्येक बूथ पर बैठने वाले दो व्यक्तियों के लिए एक छत्तरी या तिरपाल लगाई जा सकती है। लेकिन बूथ को कनात से कवर नहीं किया जाएगा। उम्मीदवार द्वारा ऐसे बूथ स्थापित करने के लिए लिखित में रिटर्निंग अधिकारी को अग्रिम रूप से सूचित करना होगा।
जिसमें पोलिंग स्टेशनों के नंबर भी देने होंगे। उसे इस प्रकार की अनुमति के लिए स्थानीय निकाय या ग्राम पंचायत इत्यादि से भी लिखित में अनुमति लेनी होगी और ऐसी अनुमति पुलिस या चुनाव अधिकारियों द्वारा मांगे जाने पर दिखानी होगी। ऐसे बूथ मतदाताओं को केवल अनाधिकारिक पहचान स्लिप ही जारी करेंगे, लेकिन चुनाव आयोग की हिदायत अनुसार इन पर किसी भी प्रत्याशी या पार्टी का नाम व चुनाव चिन्ह अंकित नहीं होगा। प्रत्येक ऐसे बूथ पर प्रत्याशी या उसकी पार्टी को केवल एक बैनर लगाने की अनुमति रहेगी, जिसकी चौड़ाई व लंबाई 3 गुणा साढ़े 4 फुट होनी चाहिए। आदेशानुसार ऐसे बूथ पर ज्यादा भीड़ इकट्ठा नहीं की जा सकती तथा ऐसे व्यक्ति भी मौजूद नहीं होना चाहिए, जो वोट कर चुके होंगे। आदेश में यह भी कहा गया है कि जो व्यक्ति इन आदेशों की उल्लंघन करेगा, उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी। सेक्टर पुलिस अधिकारी, सेक्टर मजिस्ट्रेट तथा सुपरवाइजर अधिकारी इन निर्देशों की पालना बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होंगे। जिलाधीश की ओर से जारी यह आदेश तत्काल लागू होकर चुनाव प्रक्त्रिस्या के संपन्न होने तक बने रहेंगे।
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