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Noida News: बीमारी से मृत्यु होने पर परिवार को नहीं मिलेगा जन धन योजना का लाभ
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जिला उपभोक्ता आयोग
बीमारी से मृत्यु होने पर परिवार को नहीं मिलेगा जन धन योजना का लाभ
संवाद न्यूज एजेंसी
ग्रेटर नोएडा। बीमारी से बैंक के खातेदार की प्राकृतिक मृत्यु होने पर उनके परिवार को जन धन योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे ही एक मामले में जिला उपभोक्ता आयोग ने पंजाब नेशनल बैंक के फैसले को सही करार देते हुए योजना का लाभ दिलाने के लिए दायर वाद को खारिज कर दिया।
ग्रेटर नोएडा के बिलासपुर निवासी गीता रानी ने जिला उपभोक्ता आयोग में वाद दायर किया था। जिसमें उनका कहना है कि उनके पति बबलू का 24 अप्रैल 2016 को आकस्मिक निधन बीमारी के चलते हो गया था। उनके पति ने जन धन योजना के तहत पंजाब नेशनल बैंक में खाता खुलवाया था। खाते का एक एटीएम कार्ड भी जारी किया गया था। खाता धारक की मृत्यु के बाद जन धन योजना का लाभ प्राप्त करने व एटीएम कार्ड क्लेम के लिए अक्तूबर 2016 में बैंक की शाखा में आवेदन किया। बैंक ने इस योजना के तहत एटीएम का क्लेम उनको नहीं दिया।
बैंक ने कहा कि यह क्लेम केवल दुर्घटना में मृत्यु के मामले में लागू होगा। शिकायत कर्ता का कहना है उनके पति की मृत्यु दुर्घटना के कारण हुई थी। जबकि शिकायत कर्ता के कथन के अनुसार उसके पति की बीमारी के कारण निधन हुआ। बैंक के द्वारा सेवाओं में कमी किया जाना प्रकट नहीं होता है। जिसके चलते परिवाद को निरस्त कर दिया गया।
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बीमारी से मृत्यु होने पर परिवार को नहीं मिलेगा जन धन योजना का लाभ
संवाद न्यूज एजेंसी
ग्रेटर नोएडा। बीमारी से बैंक के खातेदार की प्राकृतिक मृत्यु होने पर उनके परिवार को जन धन योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे ही एक मामले में जिला उपभोक्ता आयोग ने पंजाब नेशनल बैंक के फैसले को सही करार देते हुए योजना का लाभ दिलाने के लिए दायर वाद को खारिज कर दिया।
ग्रेटर नोएडा के बिलासपुर निवासी गीता रानी ने जिला उपभोक्ता आयोग में वाद दायर किया था। जिसमें उनका कहना है कि उनके पति बबलू का 24 अप्रैल 2016 को आकस्मिक निधन बीमारी के चलते हो गया था। उनके पति ने जन धन योजना के तहत पंजाब नेशनल बैंक में खाता खुलवाया था। खाते का एक एटीएम कार्ड भी जारी किया गया था। खाता धारक की मृत्यु के बाद जन धन योजना का लाभ प्राप्त करने व एटीएम कार्ड क्लेम के लिए अक्तूबर 2016 में बैंक की शाखा में आवेदन किया। बैंक ने इस योजना के तहत एटीएम का क्लेम उनको नहीं दिया।
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बैंक ने कहा कि यह क्लेम केवल दुर्घटना में मृत्यु के मामले में लागू होगा। शिकायत कर्ता का कहना है उनके पति की मृत्यु दुर्घटना के कारण हुई थी। जबकि शिकायत कर्ता के कथन के अनुसार उसके पति की बीमारी के कारण निधन हुआ। बैंक के द्वारा सेवाओं में कमी किया जाना प्रकट नहीं होता है। जिसके चलते परिवाद को निरस्त कर दिया गया।
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