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Noida News: शादी का झांसा देकर दुष्कर्म और धर्म परिवर्तन के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
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(अदालत से)
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। सत्र अदालत ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म और धर्म परिवर्तन के आरोपी हारिस रहमान की जमानत अर्जी खारिज कर दी। मामला थाना सेक्टर-113 नोएडा में दर्ज है। अभियोजन के अनुसार आरोपी ने सोशल मीडिया के जरिए संपर्क कर शादी का झांसा देकर 2018 से शारीरिक संबंध बनाए। आरोप है कि उसने मारपीट की और आपत्तिजनक फोटो रखे। पीड़िता के बेटे को कुचलकर मारने की धमकी दी गई और उसका सोना बेच दिया गया। 30 नवंबर 2024 को वह पीड़िता को घर ले गया और इमाम के सामने कुरान देकर कलमा पढ़ने को कहा। पीड़िता के इनकार करने पर गोमांस खिलाने, पश्चिमी कपड़े पहनने पर रोक लगाने और हिजाब पहनने के लिए मजबूर करने के आरोप भी हैं। वहीं आरोपी के अधिवक्ता ने कहा कि शिकायतकर्ता विवाहित महिला है और शादी के वादे की बात गढ़ी हुई है। पुलिस ने राजनीतिक दबाव में बिना जांच के मुकदमा दर्ज किया और गिरफ्तारी का कारण नहीं बताया।
वहीं अभियोजन ने कहा कि आरोपी ने 2018-19 से शादी का झांसा देकर संबंध बनाए। दोनों 2023 तक साथ रहे, पर आरोपी ने शादी नहीं की और बिना बताए गुरुग्राम से चला गया। कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया आरोपी की संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता। मामला गंभीर प्रकृति का है। कोर्ट ने गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना कहा कि जमानत का पर्याप्त आधार नहीं है।
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माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। सत्र अदालत ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म और धर्म परिवर्तन के आरोपी हारिस रहमान की जमानत अर्जी खारिज कर दी। मामला थाना सेक्टर-113 नोएडा में दर्ज है। अभियोजन के अनुसार आरोपी ने सोशल मीडिया के जरिए संपर्क कर शादी का झांसा देकर 2018 से शारीरिक संबंध बनाए। आरोप है कि उसने मारपीट की और आपत्तिजनक फोटो रखे। पीड़िता के बेटे को कुचलकर मारने की धमकी दी गई और उसका सोना बेच दिया गया। 30 नवंबर 2024 को वह पीड़िता को घर ले गया और इमाम के सामने कुरान देकर कलमा पढ़ने को कहा। पीड़िता के इनकार करने पर गोमांस खिलाने, पश्चिमी कपड़े पहनने पर रोक लगाने और हिजाब पहनने के लिए मजबूर करने के आरोप भी हैं। वहीं आरोपी के अधिवक्ता ने कहा कि शिकायतकर्ता विवाहित महिला है और शादी के वादे की बात गढ़ी हुई है। पुलिस ने राजनीतिक दबाव में बिना जांच के मुकदमा दर्ज किया और गिरफ्तारी का कारण नहीं बताया।
वहीं अभियोजन ने कहा कि आरोपी ने 2018-19 से शादी का झांसा देकर संबंध बनाए। दोनों 2023 तक साथ रहे, पर आरोपी ने शादी नहीं की और बिना बताए गुरुग्राम से चला गया। कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया आरोपी की संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता। मामला गंभीर प्रकृति का है। कोर्ट ने गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना कहा कि जमानत का पर्याप्त आधार नहीं है।
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