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Noida News: कैंटर से तीन की मौत के मामले में चालक को पांच साल की सजा

Tue, 15 Jul 2025 10:10 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 15 Jul 2025 10:10 PM IST
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Driver sentenced to five years in prison for killing three
ग्रेटर नोएडा। गौतमबुद्धनगर की प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सोमप्रभा मिश्रा की अदालत ने सड़क दुर्घटना मामले में आइशर कैंटर चालक कासगंज के रिंकू को पांच साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा-279 (सार्वजनिक मार्ग पर लापरवाही से वाहन चलाने) और 304 (गैर इरादतन हत्या) के तहत दोषी ठहराते हुए 51 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना जमा नहीं करने पर दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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मामला 3-4 मई 2023 की रात का है। जब तिगरी गोल चक्कर से 200 मीटर पहले एक भीषण सड़क दुर्घटना हुई थी। गाजियाबाद के मकरंद सिंह और उनके साथी बरेली के दो सगे भाई विजय राजपूत, भूपनेश, गाजियाबाद के सीटू बाबू उर्फ भोला और गाजियाबाद के जैनुद्दीन एक शादी समारोह से अपना काम समाप्त करके घर लौट रहे थे। वह सभी सड़क के किनारे फुटपाथ पर बाजे की ठेली को पैदल ढकेल रहे थे। रात 12:30 बजे पीछे से आए आइशर कैंटर ने इन लोगों को टक्कर मार दी। हादसे में सीटू बाबू की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। जबकि भूपनेश और जैनुद्दीन को सरस्वती अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां इलाज के दौरान 4 मई 2023 को उनकी भी मृत्यु हो गई। घटना की सूचना डायल 112 पर दी गई थी। इसके बाद थाना बिसरख में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस की जांच में आरोपी रिंकू की पहचान हुई और उसके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया। ब्यूरो
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