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Noida News: यूपी रेरा कार्यालय में भी जमा करने होंगे ऑनलाइन शिकायतों के दस्तावेज
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यूपी रेरा ने जारी किया आदेश, सभी कागजात को करना होगा स्वयं प्रमाणित
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा।
यूपी रेरा ने ऑनलाइन शिकायत के सभी दस्तावेज कार्यालय में जमा कराने का आदेश जारी किया है, ताकि उनका अध्ययन ठीक से किया जा सके और कोई शिकायतकर्ता बाद में दस्तावेज को अपना बताने से इंकार न कर सके। जमा करने से पहले सभी कागजात को स्वयं प्रमाणित भी करना होगा।
यूपी रेरा में अब तक 57 हजार से अधिक खरीदार शिकायत कर चुके हैं। यूपी रेरा के पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन शिकायत करने की सुविधा हैं। खरीदार ऑनलाइन शिकायत कर रहे हैं। शिकायत में सभी तरह के कागजात भी अपलोड करने जरूरी है, लेकिन अब इन कागजात को यूपी रेरा के कार्यालय में जमा करना होगा। यूपी रेरा के अफसरों ने बताया कि ऑनलाइन अपलोड होने वाले कागजात पढ़ने में स्पष्ट नहीं होते हैं। साथ ही, कई बार शिकायतकर्ता कागजात को अपना मानने से इंकार भी कर देते हैं। इस तरह के मामलों को रोकने के लिए अब शिकायतकर्ता को सभी दस्तावेज यूपी रेरा कार्यालय में भी जमा करने होंगे। अगर वे खुद नहीं आ सकते तो फिर डाक से भी कागजात भेज सकते हैं। खरीदार को जमा करने से पहले सभी कागजात हस्ताक्षर कर प्रमाणित करने होंगे। इससे जवाबदेही तय हो जाएगी। इन कागजात में एग्रीमेंट फॉर सेल, बीबीए, एलॉटमेंट लेटर, भुगतान की रसीद, बैंक स्टेटमेंट आदि शामिल हैं। गौतमबुद्ध नगर, गाज़ियाबाद, मेरठ, बागपत, शामली, बुलंदशहर, मुज्जफरनगर और हापुड़ के शिकायतकर्ताओं को ग्रेनो स्थित कार्यालय में कागजात जमा कराने होंगे।
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माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा।
यूपी रेरा ने ऑनलाइन शिकायत के सभी दस्तावेज कार्यालय में जमा कराने का आदेश जारी किया है, ताकि उनका अध्ययन ठीक से किया जा सके और कोई शिकायतकर्ता बाद में दस्तावेज को अपना बताने से इंकार न कर सके। जमा करने से पहले सभी कागजात को स्वयं प्रमाणित भी करना होगा।
यूपी रेरा में अब तक 57 हजार से अधिक खरीदार शिकायत कर चुके हैं। यूपी रेरा के पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन शिकायत करने की सुविधा हैं। खरीदार ऑनलाइन शिकायत कर रहे हैं। शिकायत में सभी तरह के कागजात भी अपलोड करने जरूरी है, लेकिन अब इन कागजात को यूपी रेरा के कार्यालय में जमा करना होगा। यूपी रेरा के अफसरों ने बताया कि ऑनलाइन अपलोड होने वाले कागजात पढ़ने में स्पष्ट नहीं होते हैं। साथ ही, कई बार शिकायतकर्ता कागजात को अपना मानने से इंकार भी कर देते हैं। इस तरह के मामलों को रोकने के लिए अब शिकायतकर्ता को सभी दस्तावेज यूपी रेरा कार्यालय में भी जमा करने होंगे। अगर वे खुद नहीं आ सकते तो फिर डाक से भी कागजात भेज सकते हैं। खरीदार को जमा करने से पहले सभी कागजात हस्ताक्षर कर प्रमाणित करने होंगे। इससे जवाबदेही तय हो जाएगी। इन कागजात में एग्रीमेंट फॉर सेल, बीबीए, एलॉटमेंट लेटर, भुगतान की रसीद, बैंक स्टेटमेंट आदि शामिल हैं। गौतमबुद्ध नगर, गाज़ियाबाद, मेरठ, बागपत, शामली, बुलंदशहर, मुज्जफरनगर और हापुड़ के शिकायतकर्ताओं को ग्रेनो स्थित कार्यालय में कागजात जमा कराने होंगे।
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