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Noida News: लॉजिक्स बिल्डर कंपनी के डायरेक्टरों पर धोखाधड़ी का आरोप
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कोर्ट के आदेश पर सेक्टर-142 कोतवाली में केस दर्ज
माई सिटी रिपोर्टर
नोएडा। सेक्टर-143 स्थित लॉजिक्स सिटी डेवलपर प्रा.लि. के ब्लॉसम जेस्ट प्रोजेक्ट में फ्लैट खरीदने वाली महिला ने कंपनी के डायरेक्टरों पर 20 लाख रुपये से अधिक की धोखाधड़ी और जालसाजी का आरोप लगाया है। कोर्ट के आदेश पर सेक्टर-142 कोतवाली पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की है।
गाजियाबाद निवासी वीरमती बाला बताया कि बिल्डर कंपनी के डायरेक्टर शक्तिनाथ, देवेंद्र मोहन सक्सेना, मीना नाथ, विक्रम नाथ, अमित कुमार अग्रवाल, मुकेश गोहन श्रीवास्तव, वेद प्रकाश प्रभाकरन मेनन, मयूर डोगरा, आशीष ठक्कर, हिमांशी खन्ना, बरखा बथला और चेतन शर्मा ने 2015 में ब्लॉसम जेस्ट नामक हाउसिंग प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। कंपनी ने दावा किया था कि प्रोजेक्ट की भूमि उनके स्वामित्व में है। साथ ही कंपनी ने 18 माह में अपार्टमेंट का कब्जा देने का आश्वासन दिया था। सेक्टर-143 नोएडा स्थित प्रोजेक्ट में 22.85 लाख की कीमत वाला फ्लैट बुक किया था।
उन्होंने 2.35 लाख का भुगतान चेक से और बैंक से 18.56 लाख का लोन लेकर किया था। आरोप है कि कंपनी ने न तो कब्जा दिया और न ही ईएमआई जमा की। कंपनी के डायरेक्टरों के खिलाफ थाना फेस-1 में पहले से धोखाधड़ी के मुकदमे दर्ज हैं। ईओडब्ल्यू दिल्ली में भी इनके खिलाफ कई मामले विचाराधीन हैं। कोतवाली प्रभारी विनोद कुमार मिश्र का कहना है कि केस दर्ज कर जांच शुरू की है।
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माई सिटी रिपोर्टर
नोएडा। सेक्टर-143 स्थित लॉजिक्स सिटी डेवलपर प्रा.लि. के ब्लॉसम जेस्ट प्रोजेक्ट में फ्लैट खरीदने वाली महिला ने कंपनी के डायरेक्टरों पर 20 लाख रुपये से अधिक की धोखाधड़ी और जालसाजी का आरोप लगाया है। कोर्ट के आदेश पर सेक्टर-142 कोतवाली पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की है।
गाजियाबाद निवासी वीरमती बाला बताया कि बिल्डर कंपनी के डायरेक्टर शक्तिनाथ, देवेंद्र मोहन सक्सेना, मीना नाथ, विक्रम नाथ, अमित कुमार अग्रवाल, मुकेश गोहन श्रीवास्तव, वेद प्रकाश प्रभाकरन मेनन, मयूर डोगरा, आशीष ठक्कर, हिमांशी खन्ना, बरखा बथला और चेतन शर्मा ने 2015 में ब्लॉसम जेस्ट नामक हाउसिंग प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। कंपनी ने दावा किया था कि प्रोजेक्ट की भूमि उनके स्वामित्व में है। साथ ही कंपनी ने 18 माह में अपार्टमेंट का कब्जा देने का आश्वासन दिया था। सेक्टर-143 नोएडा स्थित प्रोजेक्ट में 22.85 लाख की कीमत वाला फ्लैट बुक किया था।
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उन्होंने 2.35 लाख का भुगतान चेक से और बैंक से 18.56 लाख का लोन लेकर किया था। आरोप है कि कंपनी ने न तो कब्जा दिया और न ही ईएमआई जमा की। कंपनी के डायरेक्टरों के खिलाफ थाना फेस-1 में पहले से धोखाधड़ी के मुकदमे दर्ज हैं। ईओडब्ल्यू दिल्ली में भी इनके खिलाफ कई मामले विचाराधीन हैं। कोतवाली प्रभारी विनोद कुमार मिश्र का कहना है कि केस दर्ज कर जांच शुरू की है।
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