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Noida News: दहेज हत्या मामले में आरोपी पति की जमानत खारिज
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(अदालत से)
नोटः खबर को रात 11 बजे के बाद ऑनलाइन चलाएं)
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। दहेज उत्पीड़न और हत्या के आरोप में जेल में बंद आरोपी वरुण यादव की जमानत अर्जी अदालत ने खारिज कर दी है। न्यायालय ने मामले की गंभीरता, उपलब्ध साक्ष्यों और आरोपों की प्रकृति को देखते हुए जमानत देने से इन्कार कर दिया। अभियोजन के अनुसार वादी ने सेक्टर-113 कोतवाली में शिकायत दी थी कि उन्होंने अपनी बहन नैना की शादी 2018 में वरुण यादव निवासी सोहरखा के साथ की थी। शादी के बाद पति, सास-ससुर और अन्य ससुराल पक्ष के लोग अतिरिक्त दहेज में चार पहिया वाहन और चार लाख रुपये की मांग करने लगे। वादी के अनुसार, मांग पूरी न होने पर नैना को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था। आरोप है कि 10 अगस्त 2024 को नैना को मारपीट कर गंभीर रूप से घायल किया गया और दुपट्टे से गला घोंटने का प्रयास किया गया। उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी। महिला घटना के समय गर्भवती भी थी। वहीं आरोपी के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि कथित दहेज मांग का आरोप घटना के कई वर्षों बाद लगाया गया है। इससे पूर्व कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई गई थी। परिवारिक कहासुनी को बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया है। वहीं अभियोजन पक्ष ने कहा कि विवाह के सात वर्ष के भीतर हुई संदिग्ध मृत्यु और दहेज मांग के आरोप गंभीर प्रकृति के हैं। ऐसे में जमानत देना न्यायहित में नहीं होगा। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को जमानत देने से मना कर दिया।
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माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। दहेज उत्पीड़न और हत्या के आरोप में जेल में बंद आरोपी वरुण यादव की जमानत अर्जी अदालत ने खारिज कर दी है। न्यायालय ने मामले की गंभीरता, उपलब्ध साक्ष्यों और आरोपों की प्रकृति को देखते हुए जमानत देने से इन्कार कर दिया। अभियोजन के अनुसार वादी ने सेक्टर-113 कोतवाली में शिकायत दी थी कि उन्होंने अपनी बहन नैना की शादी 2018 में वरुण यादव निवासी सोहरखा के साथ की थी। शादी के बाद पति, सास-ससुर और अन्य ससुराल पक्ष के लोग अतिरिक्त दहेज में चार पहिया वाहन और चार लाख रुपये की मांग करने लगे। वादी के अनुसार, मांग पूरी न होने पर नैना को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था। आरोप है कि 10 अगस्त 2024 को नैना को मारपीट कर गंभीर रूप से घायल किया गया और दुपट्टे से गला घोंटने का प्रयास किया गया। उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी। महिला घटना के समय गर्भवती भी थी। वहीं आरोपी के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि कथित दहेज मांग का आरोप घटना के कई वर्षों बाद लगाया गया है। इससे पूर्व कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई गई थी। परिवारिक कहासुनी को बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया है। वहीं अभियोजन पक्ष ने कहा कि विवाह के सात वर्ष के भीतर हुई संदिग्ध मृत्यु और दहेज मांग के आरोप गंभीर प्रकृति के हैं। ऐसे में जमानत देना न्यायहित में नहीं होगा। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को जमानत देने से मना कर दिया।