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Noida News: गवाहों के मुकरने से पॉक्सो केस में आरोपी बरी
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(अदालत से)
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। पॉक्सो एक्ट की अदालत ने दुष्कर्म और लैंगिक उत्पीड़न के एक मामले में आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है। मामला थाना दादरी से जुड़ा है। जहां 19 अगस्त 2022 को पीड़िता की मां ने तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उनकी नाबालिग बेटी जब सहेली के घर जा रही थी, तभी रास्ते में एक व्यक्ति ने उसके साथ छेड़छाड़ की और कपड़े फाड़ने की कोशिश की। इस तहरीर के आधार पर थाना दादरी में मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की गई थी।
सुनवाई के दौरान पीड़िता की मां, भाई और स्वयं पीड़िता समेत तीनों प्रमुख गवाह अपने पूर्व बयानों से मुकर गए। पीड़िता ने अदालत में स्पष्ट रूप से बयान दिया कि घटना वाले दिन अंधेरा होने के कारण वह रास्ते में गिर गई थी और उसे लगा था कि किसी ने धक्का दिया है, लेकिन आरोपी का उसके साथ कोई छेड़छाड़ करने का आरोप गलत है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष अपना मामला संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है। इसी आधार पर आरोपी को दोषमुक्त कर दिया।
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माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। पॉक्सो एक्ट की अदालत ने दुष्कर्म और लैंगिक उत्पीड़न के एक मामले में आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है। मामला थाना दादरी से जुड़ा है। जहां 19 अगस्त 2022 को पीड़िता की मां ने तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उनकी नाबालिग बेटी जब सहेली के घर जा रही थी, तभी रास्ते में एक व्यक्ति ने उसके साथ छेड़छाड़ की और कपड़े फाड़ने की कोशिश की। इस तहरीर के आधार पर थाना दादरी में मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की गई थी।
सुनवाई के दौरान पीड़िता की मां, भाई और स्वयं पीड़िता समेत तीनों प्रमुख गवाह अपने पूर्व बयानों से मुकर गए। पीड़िता ने अदालत में स्पष्ट रूप से बयान दिया कि घटना वाले दिन अंधेरा होने के कारण वह रास्ते में गिर गई थी और उसे लगा था कि किसी ने धक्का दिया है, लेकिन आरोपी का उसके साथ कोई छेड़छाड़ करने का आरोप गलत है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष अपना मामला संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है। इसी आधार पर आरोपी को दोषमुक्त कर दिया।
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