{"_id":"6a959919c313670a21017383","slug":"dfgsfd-grnoida-news-c-23-1-lko1064-104753-2026-08-31","type":"story","status":"publish","title_hn":"Noida News: नाबालिग से दुष्कर्म मामले में गवाह मुकरे, कोर्ट ने आरोपी को किया बरी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Noida News: नाबालिग से दुष्कर्म मामले में गवाह मुकरे, कोर्ट ने आरोपी को किया बरी
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
(अदालत से)
- पीड़िता और उसकी मां दोनों ने अदालत में झुठलाई पुलिस को दी गई तहरीर
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को सभी आरोपों से बरी कर दिया। मामला थाना बिसरख क्षेत्र का है। जहां 8 फरवरी 2026 को पीड़िता की मां ने तहरीर देकर आरोप लगाया था कि 4 फरवरी 2026 को उनकी 13 वर्षीय पुत्री को पड़ोसी बहला-फुसलाकर ले गया और अभिभावकों की अनुपस्थिति में घर आकर जबरन शारीरिक संबंध बनाए। तहरीर के आधार पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था।
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने पीड़िता की मां और पीड़िता को गवाह के रूप में पेश किया। दोनों ने अदालत में बयान दिया कि आरोपी ने कभी कोई मारपीट, गाली-गलौज या शारीरिक संबंध नहीं बनाया। दोनों गवाहों को अभियोजन पक्ष ने प्रतिकूल (हॉस्टाइल) घोषित करा दिया। अदालत ने कहा कि गवाह ने खुली अदालत में शपथ लेकर विपरीत बयान दिया है। अदालत ने आरोपी को बरी कर दिया।
विज्ञापन
- पीड़िता और उसकी मां दोनों ने अदालत में झुठलाई पुलिस को दी गई तहरीर
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को सभी आरोपों से बरी कर दिया। मामला थाना बिसरख क्षेत्र का है। जहां 8 फरवरी 2026 को पीड़िता की मां ने तहरीर देकर आरोप लगाया था कि 4 फरवरी 2026 को उनकी 13 वर्षीय पुत्री को पड़ोसी बहला-फुसलाकर ले गया और अभिभावकों की अनुपस्थिति में घर आकर जबरन शारीरिक संबंध बनाए। तहरीर के आधार पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था।
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने पीड़िता की मां और पीड़िता को गवाह के रूप में पेश किया। दोनों ने अदालत में बयान दिया कि आरोपी ने कभी कोई मारपीट, गाली-गलौज या शारीरिक संबंध नहीं बनाया। दोनों गवाहों को अभियोजन पक्ष ने प्रतिकूल (हॉस्टाइल) घोषित करा दिया। अदालत ने कहा कि गवाह ने खुली अदालत में शपथ लेकर विपरीत बयान दिया है। अदालत ने आरोपी को बरी कर दिया।
विज्ञापन