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Noida News: आम्रपाली जोडियक एओए ने वापस लिया बढ़ा हुआ मेंटेनेंस शुल्क
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- डिप्टी रजिस्ट्रार के निर्देश पर एओए ने फिलहाल बढ़ी हुई दरों का फैसला टाला
संवाद न्यूज एजेंसी
नोएडा। सेक्टर-120 स्थित आम्रपाली जोडियक सोसाइटी में बढ़े हुए मेंटेनेंस शुल्क को लेकर चल रहे विवाद के बीच डिप्टी रजिस्ट्रार के निर्देश पर एओए ने फिलहाल बढ़ी हुई दरों से शुल्क वसूलने का फैसला वापस ले लिया है। अब निवासी पुराने मेंटेनेंस शुल्क के अनुसार ही भुगतान कर सकेंगे। इसको लेकर निवासी लगातार विरोध कर रहे थे, जिसके बाद उन्होंने डिप्टी रजिस्ट्रार को शिकायत पत्र भी दिया था।
एओए सदस्य गौरव असाटी ने बताया कि पिछले तीन महीनों से सोसाइटी के निवासी बढ़े हुए मेंटेनेंस शुल्क का विरोध कर रहे थे। शिकायतकर्ता किरण कुमार की ओर से इस संबंध में डिप्टी रजिस्ट्रार कार्यालय में शिकायत भी दर्ज कराई गई थी। मामले की पहली सुनवाई 11 जून को हुई, जिसमें दोनों पक्ष उपस्थित हुए। शिकायतकर्ताओं का आरोप था कि 30 मई के आदेश में अंतिम निर्णय तक यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश होने के बावजूद एओए बढ़ी हुई दरों पर ही शुल्क वसूल रही थी। इसके बाद डिप्टी रजिस्ट्रार ने अगली सुनवाई 8 जुलाई 2026 को तय करते हुए निर्देश दिया कि अंतिम निर्णय होने तक मेंटेनेंस शुल्क में की गई बढ़ोतरी स्थगित रखी जाए। गौरव असाटी के अनुसार निवासी अब नो ब्रोकरहुड ऐप के जरिए पुरानी दरों पर मेंटेनेंस शुल्क जमा कर सकते हैं। एओए अध्यक्ष आरपी सिंह ने बताया कि पहले मेंटिनेंस का शुल्क 1 रुपये 55 पैसे स्क्वायर फीट था जिसे बढ़ाकर 2 रुपये 10 पैसे कर दिया था, लेकिन अब डिप्टी रजिस्ट्रार के आदेश के बाद पुराना रेट कर दिया है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
नोएडा। सेक्टर-120 स्थित आम्रपाली जोडियक सोसाइटी में बढ़े हुए मेंटेनेंस शुल्क को लेकर चल रहे विवाद के बीच डिप्टी रजिस्ट्रार के निर्देश पर एओए ने फिलहाल बढ़ी हुई दरों से शुल्क वसूलने का फैसला वापस ले लिया है। अब निवासी पुराने मेंटेनेंस शुल्क के अनुसार ही भुगतान कर सकेंगे। इसको लेकर निवासी लगातार विरोध कर रहे थे, जिसके बाद उन्होंने डिप्टी रजिस्ट्रार को शिकायत पत्र भी दिया था।
एओए सदस्य गौरव असाटी ने बताया कि पिछले तीन महीनों से सोसाइटी के निवासी बढ़े हुए मेंटेनेंस शुल्क का विरोध कर रहे थे। शिकायतकर्ता किरण कुमार की ओर से इस संबंध में डिप्टी रजिस्ट्रार कार्यालय में शिकायत भी दर्ज कराई गई थी। मामले की पहली सुनवाई 11 जून को हुई, जिसमें दोनों पक्ष उपस्थित हुए। शिकायतकर्ताओं का आरोप था कि 30 मई के आदेश में अंतिम निर्णय तक यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश होने के बावजूद एओए बढ़ी हुई दरों पर ही शुल्क वसूल रही थी। इसके बाद डिप्टी रजिस्ट्रार ने अगली सुनवाई 8 जुलाई 2026 को तय करते हुए निर्देश दिया कि अंतिम निर्णय होने तक मेंटेनेंस शुल्क में की गई बढ़ोतरी स्थगित रखी जाए। गौरव असाटी के अनुसार निवासी अब नो ब्रोकरहुड ऐप के जरिए पुरानी दरों पर मेंटेनेंस शुल्क जमा कर सकते हैं। एओए अध्यक्ष आरपी सिंह ने बताया कि पहले मेंटिनेंस का शुल्क 1 रुपये 55 पैसे स्क्वायर फीट था जिसे बढ़ाकर 2 रुपये 10 पैसे कर दिया था, लेकिन अब डिप्टी रजिस्ट्रार के आदेश के बाद पुराना रेट कर दिया है।
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