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Noida News: दंगा मामले में गृह मंत्रालय के अवर सचिव से जिरह

Mon, 04 Aug 2025 07:04 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 04 Aug 2025 07:04 PM IST
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Cross-examination of Under Secretary of Home Ministry in riot case
नई दिल्ली। 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों के मामले में सोमवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ सुनवाई हुई। इस दौरान विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह की अदालत में गृह मंत्रालय के अवर सचिव एमके चहर से जिरह की गई।
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मंगलवार को गृह मंत्रालय के एक अन्य अवर सचिव वी. विश्वनाथन से जिरह की जाएगी। यह मामला 1984 में राष्ट्रीय राजधानी स्थित गुरुद्वारा पुल बंगश में तीन व्यक्तियों की हत्या से जुड़ा है। न्यायाधीश ने 12 नवंबर, 2024 को बादल सिंह की विधवा लखविंदर कौर का बयान दर्ज हो चुके हैं। बादल की दंगों के दौरान गुरुद्वारा पुल बंगश में भीड़ ने हत्या कर दी थी। अदालत ने पिछले साल 13 सितंबर को टाइटलर के खिलाफ हत्या और अन्य अपराधों के आरोप तय किए थे। एक गवाह ने दावा किया कि टाइटलर 1 नवंबर, 1984 को गुरुद्वारे के सामने एक सफेद कार से बाहर आए और समुदाय के खिलाफ भीड़ को उकसाया। इसके परिणामस्वरूप हत्याएं हुईं। संवाद
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