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प्रशासन ने दो गैंगस्टर के बैंक अकाउंट को किया कुर्क, संचालन पर रोक
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हेडिंग: प्रशासन ने दो गैंगस्टर के बैंक खाते किए जब्त
नोएडा कामर्शियल कोआपरेटिव बैंक में है दोनों गैंगस्टर के छह खाते
अमर उजाला ब्यूरो
ग्रेटर नोएडा। जिला प्रशासन ने शनिवार को दो गैंगस्टर के छह बैंक खातों को जब्त कर लिया। दोनों अब इनका संचालन नहीं कर सकेंगे। दोनों को तीन माह के अंदर जमा धनराशि के संबंध में दस्तावेज दाखिल करने होंगे। असफल होने पर उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम-1986 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
जिलाधिकारी बीएन सिंह ने बताया कि शिवराम यादव निवासी बहलोलपुर ने गिरोह बनाकर हिंडन के डूब क्षेत्र की जमीन को आवासीय भूमि बताकर कॉलोनी काट दी। प्राधिकरण के बिना नक्शा पास करवाए मकान बनाए गए। लोगों को प्राधिकरण से नक्शा पास बताकर प्लॉट बेच दिए गए। प्राधिकरण के सभी मानकों की अनदेखी की गई है। शिवराम पर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया था। मुकदमा भी दर्ज है। शिवराम के नोएडा कामर्शियल कोआपरेटिव बैंक लि. में पांच खाते हैं। इनमें आपराधिक क्रियाकलापों से अर्जित धनराशि जमा है। इस पर अधिनियम की धारा 14(1) के तहत सभी बैंक खातों को जब्त किया गया है।
वहीं, बिसरख गांव निवासी देवेंद्र सिंह उर्फ मुखिया पर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया था। नोएडा कामर्शियल कोआपरेटिव बैंक लि. में खाते को भी जब्त करने के साथ संचालन बंद किया गया है। देवेंद्र सिंह ने साथी राजेंद्र व लटूर के साथ गिरोह बना रखा है और संपत्ति संबंधी अपराध कर अवैध धन अर्जित कर रहे हैं। देवेंद्र सिंह का बड़े नेताओं के साथ नाम जुड़ा हुआ है। जिलाधिकारी ने बताया कि तीन माह के अंदर दोनों को अधिनियम की धारा-15(1) के तहत खातों में जमा धनराशि के संबंध में दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। अगर ऐसा नहीं करते है तो फिर कार्रवाई की जाएगी।
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नोएडा कामर्शियल कोआपरेटिव बैंक में है दोनों गैंगस्टर के छह खाते
अमर उजाला ब्यूरो
ग्रेटर नोएडा। जिला प्रशासन ने शनिवार को दो गैंगस्टर के छह बैंक खातों को जब्त कर लिया। दोनों अब इनका संचालन नहीं कर सकेंगे। दोनों को तीन माह के अंदर जमा धनराशि के संबंध में दस्तावेज दाखिल करने होंगे। असफल होने पर उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम-1986 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
जिलाधिकारी बीएन सिंह ने बताया कि शिवराम यादव निवासी बहलोलपुर ने गिरोह बनाकर हिंडन के डूब क्षेत्र की जमीन को आवासीय भूमि बताकर कॉलोनी काट दी। प्राधिकरण के बिना नक्शा पास करवाए मकान बनाए गए। लोगों को प्राधिकरण से नक्शा पास बताकर प्लॉट बेच दिए गए। प्राधिकरण के सभी मानकों की अनदेखी की गई है। शिवराम पर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया था। मुकदमा भी दर्ज है। शिवराम के नोएडा कामर्शियल कोआपरेटिव बैंक लि. में पांच खाते हैं। इनमें आपराधिक क्रियाकलापों से अर्जित धनराशि जमा है। इस पर अधिनियम की धारा 14(1) के तहत सभी बैंक खातों को जब्त किया गया है।
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वहीं, बिसरख गांव निवासी देवेंद्र सिंह उर्फ मुखिया पर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया था। नोएडा कामर्शियल कोआपरेटिव बैंक लि. में खाते को भी जब्त करने के साथ संचालन बंद किया गया है। देवेंद्र सिंह ने साथी राजेंद्र व लटूर के साथ गिरोह बना रखा है और संपत्ति संबंधी अपराध कर अवैध धन अर्जित कर रहे हैं। देवेंद्र सिंह का बड़े नेताओं के साथ नाम जुड़ा हुआ है। जिलाधिकारी ने बताया कि तीन माह के अंदर दोनों को अधिनियम की धारा-15(1) के तहत खातों में जमा धनराशि के संबंध में दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। अगर ऐसा नहीं करते है तो फिर कार्रवाई की जाएगी।
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