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हर्ष ने कोर्ट में दिए हलफनामे में कहा, वह नहीं है जोया का पति, बस साथ रहता था
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हर्ष को जिला न्यायालय से मिली जमानत, जोया की सुनवाई टली
ग्रेटर नोएडा। फर्जी आईएफएस अधिकारी जोया खान के पति हर्ष को शनिवार जिला न्यायालय से जमानत मिल गई। जबकि न्यायालय ने जोया की सुनवाई के लिए अग्रिम तिथि सुनिश्चित की है। हर्ष ने न्यायालय में दायर हलफनामे में किसी अपराध में शामिल होने से इनकार करते हुए बताया कि वह जोया का पति नहीं हैं, बस उसके साथ रहता था।
गौतमबुद्धनगर, मेरठ व अलीगढ़ पुलिस से सुरक्षा सुविधाएं लेनी वाली जोया खान को बिसरख पुलिस ने बीती तीन अप्रैल को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने पति हर्ष प्रताप सिंह को भी पकड़ा गया था। शनिवार को दोनों की जमानत अर्जी पर जिला न्यायालय ने सुनवाई की। हर्ष की तरफ से दायर हलफनामे में बताया गया कि उसने जोया से शादी नहीं की है। साथ ही वह जोया के साथ उसके किसी अपराध में शामिल भी नहीं था। न्यायालय ने सुनवाई करते हुए साक्ष्यों के आधार पर हर्ष को जमानत दे दी है, जबकि जोया की सुनवाई के लिए अग्रिम तिथि तय की है। हर्ष स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पीओ रह चुका है और गिरफ्तारी के समय वह सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था। वहीं, जोया के अधिवक्ता ने कोर्ट में साक्ष्य पेश किए कि बाराबंकी रजिस्ट्रार कार्यालय के जिस पत्रांक संख्या पर जोया व हर्ष की शादी अंकित है वह फर्जी है। उसी पत्रांक संख्या में किसी अन्य जोड़े की शादी भी पंजीकृत है। ऐसे में इसकी प्रबल संभावनाएं है कि कागजात फर्जी हैं।
बता दें कि सिविल सर्विसेज की परीक्षा में फेल होने वाली मेरठ निवासी जोया खान ने खुद को आईएफएस अधिकारी बताया था। पुलिस ने उसे और हर्ष प्रताप सिंह को गौड़ सिटी से गिरफ्तार किया था। हर्ष भी मूलरूप से मेरठ का रहने वाला है। 2013 में दोनों की मुलाकात मेरठ में ही एक शादी समारोह में हुई थी। दोनों ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित गौड़ सिटी सोसायटी में रहते थे। जोया पिछले तीन साल से फर्जी आइएफएस अधिकारी बनकर पुलिस सुरक्षा, एस्कोर्ट व पीएसओ ले रही थी।
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ग्रेटर नोएडा। फर्जी आईएफएस अधिकारी जोया खान के पति हर्ष को शनिवार जिला न्यायालय से जमानत मिल गई। जबकि न्यायालय ने जोया की सुनवाई के लिए अग्रिम तिथि सुनिश्चित की है। हर्ष ने न्यायालय में दायर हलफनामे में किसी अपराध में शामिल होने से इनकार करते हुए बताया कि वह जोया का पति नहीं हैं, बस उसके साथ रहता था।
गौतमबुद्धनगर, मेरठ व अलीगढ़ पुलिस से सुरक्षा सुविधाएं लेनी वाली जोया खान को बिसरख पुलिस ने बीती तीन अप्रैल को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने पति हर्ष प्रताप सिंह को भी पकड़ा गया था। शनिवार को दोनों की जमानत अर्जी पर जिला न्यायालय ने सुनवाई की। हर्ष की तरफ से दायर हलफनामे में बताया गया कि उसने जोया से शादी नहीं की है। साथ ही वह जोया के साथ उसके किसी अपराध में शामिल भी नहीं था। न्यायालय ने सुनवाई करते हुए साक्ष्यों के आधार पर हर्ष को जमानत दे दी है, जबकि जोया की सुनवाई के लिए अग्रिम तिथि तय की है। हर्ष स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पीओ रह चुका है और गिरफ्तारी के समय वह सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था। वहीं, जोया के अधिवक्ता ने कोर्ट में साक्ष्य पेश किए कि बाराबंकी रजिस्ट्रार कार्यालय के जिस पत्रांक संख्या पर जोया व हर्ष की शादी अंकित है वह फर्जी है। उसी पत्रांक संख्या में किसी अन्य जोड़े की शादी भी पंजीकृत है। ऐसे में इसकी प्रबल संभावनाएं है कि कागजात फर्जी हैं।
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बता दें कि सिविल सर्विसेज की परीक्षा में फेल होने वाली मेरठ निवासी जोया खान ने खुद को आईएफएस अधिकारी बताया था। पुलिस ने उसे और हर्ष प्रताप सिंह को गौड़ सिटी से गिरफ्तार किया था। हर्ष भी मूलरूप से मेरठ का रहने वाला है। 2013 में दोनों की मुलाकात मेरठ में ही एक शादी समारोह में हुई थी। दोनों ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित गौड़ सिटी सोसायटी में रहते थे। जोया पिछले तीन साल से फर्जी आइएफएस अधिकारी बनकर पुलिस सुरक्षा, एस्कोर्ट व पीएसओ ले रही थी।
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