{"_id":"6a280386bfef58be540dd342","slug":"court-granted-bail-grnoida-news-c-23-1-lko1064-96960-2026-06-09","type":"story","status":"publish","title_hn":"Noida News: फायरिंग के आरोपी को मिली जमानत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Noida News: फायरिंग के आरोपी को मिली जमानत
विज्ञापन
(अदालत से)
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। कासना कोतवाली क्षेत्र में एक परिवार पर जानलेवा फायरिंग के मामले में आरोपी निवेश उर्फ नेनू को सत्र न्यायालय से राहत मिल गई। अदालत ने आरोपी पर कई शर्तों के साथ जमानत दी है। अभियोजन के अनुसार 28 फरवरी की दोपहर बाबूराम अपने घर के बाहर घरेलू कार्य करा रहे थे। उसी दौरान एक स्कूटी और एक बाइक पर सवार चार युवक उनके घर के सामने पहुंचे और उनके परिवार पर कई राउंड फायरिंग कर दी। अचानक हुई फायरिंग से परिवार के सदस्य घबरा गए और घर के अंदर भागकर अपनी जान बचाई। आरोपियों की पहचान गांव के परिचित लोगों और उनके रिश्तेदारों के रूप में बताते हुए कई नामों का उल्लेख किया था। शिकायतकर्ता ने पुराने विवाद को भी घटना की वजह बताया था। बचाव पक्ष ने कहा कि घटना के समय आरोपी अपने घर पर मौजूद था। आरोपी कभी वादी के घर नहीं गया और उसने किसी प्रकार की फायरिंग नहीं की। आरोपी को इस मुकदमे में बी-वारंट के जरिए जिला कारागार बुलंदशहर से 30 अप्रैल 2026 को तलब किया गया था और तभी से वह जेल में है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद गुण-दोष पर कोई अंतिम टिप्पणी किए बिना आरोपी की जमानत याचिका स्वीकार कर ली।
विज्ञापन
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। कासना कोतवाली क्षेत्र में एक परिवार पर जानलेवा फायरिंग के मामले में आरोपी निवेश उर्फ नेनू को सत्र न्यायालय से राहत मिल गई। अदालत ने आरोपी पर कई शर्तों के साथ जमानत दी है। अभियोजन के अनुसार 28 फरवरी की दोपहर बाबूराम अपने घर के बाहर घरेलू कार्य करा रहे थे। उसी दौरान एक स्कूटी और एक बाइक पर सवार चार युवक उनके घर के सामने पहुंचे और उनके परिवार पर कई राउंड फायरिंग कर दी। अचानक हुई फायरिंग से परिवार के सदस्य घबरा गए और घर के अंदर भागकर अपनी जान बचाई। आरोपियों की पहचान गांव के परिचित लोगों और उनके रिश्तेदारों के रूप में बताते हुए कई नामों का उल्लेख किया था। शिकायतकर्ता ने पुराने विवाद को भी घटना की वजह बताया था। बचाव पक्ष ने कहा कि घटना के समय आरोपी अपने घर पर मौजूद था। आरोपी कभी वादी के घर नहीं गया और उसने किसी प्रकार की फायरिंग नहीं की। आरोपी को इस मुकदमे में बी-वारंट के जरिए जिला कारागार बुलंदशहर से 30 अप्रैल 2026 को तलब किया गया था और तभी से वह जेल में है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद गुण-दोष पर कोई अंतिम टिप्पणी किए बिना आरोपी की जमानत याचिका स्वीकार कर ली।