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Noida News: मेडिकल स्टोर संचालक पर हुए जानलेवा हमले में आरोपी को जमानत
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(अदालत से)
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। दादरी कोतवाली क्षेत्र में मेडिकल स्टोर संचालक पर हुए जानलेवा हमले के मामले में गिरफ्तार आरोपी विनोद कुमार को अदालत ने जमानत दी है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और केस डायरी सहित अभियोजन दस्तावेज का अवलोकन करने के बाद विनोद कुमार को जमानत पर रिहा किए जाने का आदेश दिया।
वादी राजेंद्र सिंह ने 29 सितंबर 2025 की रात दादरी थाने पर तहरीर देते हुए आरोप लगाया था कि उसके चाचा रूप सिंह भाटी रेलवे रोड पर सरस्वती शिशु मंदिर के सामने मेडिकल स्टोर चलाते हैं। उनपर 28 सितंबर की शाम दो अज्ञात हमलावरों ने शगुन इलेक्ट्रॉनिक्स के पास धारदार हथियारों से हमला किया था। यह हमला विनोद मेडिकल स्टोर के मालिक विनोद कुमार द्वारा कराए जाने की आशंका है। हमले में रूप सिंह को कमर के पास गंभीर चोटें आई थीं। आरोपी के अधिवक्ता ने अदालत में तर्क दिया कि शिकायतकर्ता की तहरीर में भी उसे केवल शंका के आधार पर नामजद किया गया है। आरोपी का किसी भी प्रकार की मारपीट या साजिश में कोई प्रत्यक्ष रोल साबित नहीं हुआ है। इसी मामले में सह आरोपी कुनाल उर्फ कपिल, साजिद और राजकुमार की जमानत याचिका सत्र न्यायालय पूर्व में ही स्वीकार कर चुकी है। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मामले के गुण-दोष पर टिप्पणी किए बिना आरोपी को जमानत दी है।
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माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। दादरी कोतवाली क्षेत्र में मेडिकल स्टोर संचालक पर हुए जानलेवा हमले के मामले में गिरफ्तार आरोपी विनोद कुमार को अदालत ने जमानत दी है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और केस डायरी सहित अभियोजन दस्तावेज का अवलोकन करने के बाद विनोद कुमार को जमानत पर रिहा किए जाने का आदेश दिया।
वादी राजेंद्र सिंह ने 29 सितंबर 2025 की रात दादरी थाने पर तहरीर देते हुए आरोप लगाया था कि उसके चाचा रूप सिंह भाटी रेलवे रोड पर सरस्वती शिशु मंदिर के सामने मेडिकल स्टोर चलाते हैं। उनपर 28 सितंबर की शाम दो अज्ञात हमलावरों ने शगुन इलेक्ट्रॉनिक्स के पास धारदार हथियारों से हमला किया था। यह हमला विनोद मेडिकल स्टोर के मालिक विनोद कुमार द्वारा कराए जाने की आशंका है। हमले में रूप सिंह को कमर के पास गंभीर चोटें आई थीं। आरोपी के अधिवक्ता ने अदालत में तर्क दिया कि शिकायतकर्ता की तहरीर में भी उसे केवल शंका के आधार पर नामजद किया गया है। आरोपी का किसी भी प्रकार की मारपीट या साजिश में कोई प्रत्यक्ष रोल साबित नहीं हुआ है। इसी मामले में सह आरोपी कुनाल उर्फ कपिल, साजिद और राजकुमार की जमानत याचिका सत्र न्यायालय पूर्व में ही स्वीकार कर चुकी है। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मामले के गुण-दोष पर टिप्पणी किए बिना आरोपी को जमानत दी है।
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