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दिल्ली दंगा: अदालत ने दी दंगा आरोपी छात्र की आवाज के नमूने लेने की अनुमति
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नई दिल्ली। अदालत ने दिल्ली दंगों की जांच के सिलसिले में आरोपी जामिया छात्र आसिफ इकबाल तन्हा के आवाज के नमूने लेने की अनुमति पुलिस को दी है। दिल्ली पुलिस ने तन्हा को दिल्ली दंगों की साजिश के आरोप में आतंक रोधी कानून यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया था। पुलिस तन्हा के मोबाइल से मिले डाटा व ओडिया फाइल्स का मिलान उसकी आवाज के नमूनों से करना चाहती है।
कड़कड़डूमा अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने जांच अधिकारी को सीबीआई की सीएफएसएल से संपर्क कर तारीख व समय तय करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि इसकी जानकारी दे ताकि आरोपी को वहां भेजने के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी किया जा सके। अदालत ने कहा कि आरोपी की आवाज के नमूने लेते समय कोरोना दिशा-निर्देशों का पालन किया जाए।
अदालत ने पुलिस को अनुमति देते हुए यह साफ कर दिया कि आरोपी की आवाज के नमूने केवल जांच के लिए हो सकते हैं और आरोपी को उसके खिलाफ ही गवाह नहीं बनाया जा सकता। पेश मामले में तन्हा गिरफ्तारी के बाद न्यायिक हिरासत में है और उसकी जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। - एजेंसी
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कड़कड़डूमा अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने जांच अधिकारी को सीबीआई की सीएफएसएल से संपर्क कर तारीख व समय तय करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि इसकी जानकारी दे ताकि आरोपी को वहां भेजने के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी किया जा सके। अदालत ने कहा कि आरोपी की आवाज के नमूने लेते समय कोरोना दिशा-निर्देशों का पालन किया जाए।
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अदालत ने पुलिस को अनुमति देते हुए यह साफ कर दिया कि आरोपी की आवाज के नमूने केवल जांच के लिए हो सकते हैं और आरोपी को उसके खिलाफ ही गवाह नहीं बनाया जा सकता। पेश मामले में तन्हा गिरफ्तारी के बाद न्यायिक हिरासत में है और उसकी जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। - एजेंसी
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