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यूपी: 55 जिलों में एक जून से आंशिक कोरोना कर्फ्यू में रहेगी छूट, पढ़ें क्या रहेगा बंद और क्या खुलेगा

Sun, 30 May 2021 09:39 PM IST
शाहरुख खान अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: शाहरुख खान Updated Sun, 30 May 2021 09:39 PM IST
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coronavirus in up corona curfew relaxed from 1 june in 55 districts Curfew will continue in districts which have more than 600 active COVID cases for one more week
फाइल फोटो - फोटो : amar ujala
उत्तर प्रदेश में आंशिक कोरोना कर्फ्यू में ढील दिए जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले चरण में एक जून से उन जिलों से सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक कोरोना कर्फ्यू हटा लिया जाएगा जहां 600 से कम कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामले हैं। 
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शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक सभी जिलों में कोरोना कर्फ्यू रहेगा। जहां 600 से अधिक सक्रिय मामले हैं, वहां पूरे सप्ताह 7 जून तक कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा। यानी लखनऊ समेत 20 शहरों में आंशिक कोरोना कर्फ्यू 7 जून तक जारी रहेगा। शनिवार और रविवार को साप्ताहिक कोरोना कर्फ्यू पूरे प्रदेश में लागू रहेगा। 
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मुख्य सचिव आरके तिवारी की ओर से जारी निर्देश में बताया गया है कि जिन 20 जिलों में 600 से अधिक सक्रिय मामले हैं वहां कोई छूट नहीं दी जा रही है। इन जिलों में से किसी जिले में सक्रिय मामले 600 से कम होते हैं तो छूट अपने आप लागू हो जाएगी। 

इसी तरह जिन जिलों में छूट दी गई है वहां केस बढ़कर 600 से अधिक होते हैं तो वहां दी गई छूट अपने आप ही समाप्त हो जाएगी और समस्त गतिविधियों पर फिर से रोक लगा दी जाएगी। 

इन चीजों पर रहेगी छूट

जहां दिन में कोरोना कर्फ्यू समाप्त किया जा रहा है वहां रेस्टोरेंट से होम डिलेवरी की अनुमति रहेगी। हाइवे और एक्सप्रेस वे के किनारे ढाबे खोलने, ठेले व खोमचे लगाने की अनुमति होगी। ट्रांसपोर्ट कंपनियों के कार्यालय, लॉजिस्टिक कंपनियां व वेयर हाउस को खोलने की अनुमति रहेगी। बसों में निर्धारित सीट की क्षमता से संचालन हो सकेगा। 

खड़े होकर चलने की अनुमति नहीं होगी। मोटर साइकिल पर दो, ऑटो रिक्शा पर दो और कार में अधिकतम 4 लोगों के ही बैठने की अनुमति होगी। अंडे, मांस एवं मछली की दुकानें कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए खुल सकेंगी। सभी सरकारी व निजी निर्माण कार्य कराए जाने की अनुमति होगी। 

यह बंद रहेंगे
स्कूल, कालेज, कोचिंग संस्थान, सिनेमा हाल, जिम, स्वीमिंग पूल, क्लब्स एवं शॉपिंग मॉल पूरी तरह बंद रहेंगे। शिक्षण संस्थानों और कोचिंग संस्थानों में ऑनलाइन पढ़ाई की अनुमति विभागीय आदेशों के अनुसार होगी। धार्मिक स्थलों पर अधिकतम 5 लोग, अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग और शादी समारोह में अधिकतम 25 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी।

इन जिलों में फिलहाल कोई छूट नहीं, पहले जैसा रहेगा आंशिक कोरोना कर्फ्यू
जिन जिलों में 600 से अधिक केस हैं वहां कोई छूट नहीं दी गई है उसमें लखनऊ, मेरठ, सहारनपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, गोरखपुर, मुजफ्फर नगर, बरेली, बुलंदशहर, झांसी, प्रयागराज, लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, जौनपुर, बागपत, मुरादाबाद, गाजीपुर, बिजनौर और देवरिया जिला शामिल है।
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