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Noida News: एलईडी टीवी खराब निकलने पर पूरा पैसा लौटाएगी कंपनी
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एलईडी टीवी खराब निकलने पर पूरा पैसा लौटाएगी कंपनी
टीवी की राशि के अलावा मानसिक संताप और वाद व्यय का भी करना होगा भुगतान
संवाद न्यूज एजेंसी
ग्रेटर नोएडा। उत्पाद खराब निकलने पर कंपनी को पूरा पैसा लौटाना होगा, उसमें कोई कटौती नहीं की जा सकती है। ऐसे ही एक मामले में जिला उपभोक्ता आयोग ने एलईडी टीवी खराब होने पर इंफिनिटी रीटेल लिमिटेड को खरीदार से लिया पूरा पैसा लौटाने का आदेश दिया है। आयोग के अध्यक्ष अनिल कुमार पुंडीर और सदस्या अंजू शर्मा ने मामले की सुनवाई की।
नोएडा के सेक्टर-24 निवासी विजय गंभीर ने इंफिनिटी रीटेल लिमिटेड ट्रेडिंग कंपनी से 15 मई 2022 को एलईडी टीवी 31,990 रुपये में खरीदा। कंपनी के कर्मचारी ने उनको बताया कि अगर वें 7144 रुपये का और भुगतान करते है तो उनको दो साल की अतिरिक्त वारंटी मिलेगी। उन्होंने अतिरिक्त वारंटी लेन के लिए कुल 40,635 रुपये का भुगतान कर दिया। 10 जून 2022 को टीवी में कलर की समस्या आने लगी, इसकी शिकायत ग्राहक सेवा केंद्र पर कर दी। कंपनी का एजेंट आया और समस्या का समाधान करके चला गया। उसके बाद एक सप्ताह बाद फिर से यहीं समस्या आई, जिसको दूर करके वह फिर चला गया। 29 मई को एलईडी टीवी पूरी तरह से बंद हो गया। शिकायत करने पर कंपनी का प्रतिनिधि आया, लेकिन ठीक नहीं होने पर दो-तीन दिन में सही करके लाने का आश्वासन देकर टीवी ले गया।
टीवी को प्रतिनिधि कई बार ठीक करने के लिए लेकर गया, लेकिन टीवी ठीक नहीं हुआ। 15 दिसंबर, 2023 को कंपनी ने उनको मेल से सूचना दी कि उनके टीवी को ठीक नहीं किया जा सका है। इसके बदले में 21,545 रुपये रिफंड करने का भरोसा दिया, लेकिन पीड़ित ने जिस राशि में टीवी खरीदा था यानि की 40,635 रुपये उसे लौटाने की मांग की। कंपनी ने पीड़ित को राशि का भुगतान नहीं किया। इस पर पीड़ित ने जिला उपभोक्ता आयोग में वाद दायर किया। सुनवाई के दौरान कंपनी की ओर से अपना पक्ष नही रखा गया तो आयोग ने एक पक्षीय सुनवाई की। आयोग ने फैसले में कहा कि एलईडी टीवी का खराब होना यह दर्शाता है कि टीवी में कोई कमी थी, जिससे उसके कलर खराब हो रहे थे। ठीक करने पर भी टीवी सुचारू रूप से नहीं चल रहा था। कंपनी की जिम्मेदारी बनती थी कि टीवी को पूरी तरह ठीक करे या नया टीवी दे, लेकिन कंपनी ने ऐसा नहीं करके सेवा में कमी की है। आयोग ने कंपनी को 40,635 रुपये 6 फीसदी ब्याज समेत 30 दिन में खरीदार को लौटाने का आदेश दिया है। इसके अलावा पांच हजार रुपये मानसिक संताप और दो हजार रुपये वाद व्यय के देने के आदेश भी दिए है।
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टीवी की राशि के अलावा मानसिक संताप और वाद व्यय का भी करना होगा भुगतान
संवाद न्यूज एजेंसी
ग्रेटर नोएडा। उत्पाद खराब निकलने पर कंपनी को पूरा पैसा लौटाना होगा, उसमें कोई कटौती नहीं की जा सकती है। ऐसे ही एक मामले में जिला उपभोक्ता आयोग ने एलईडी टीवी खराब होने पर इंफिनिटी रीटेल लिमिटेड को खरीदार से लिया पूरा पैसा लौटाने का आदेश दिया है। आयोग के अध्यक्ष अनिल कुमार पुंडीर और सदस्या अंजू शर्मा ने मामले की सुनवाई की।
नोएडा के सेक्टर-24 निवासी विजय गंभीर ने इंफिनिटी रीटेल लिमिटेड ट्रेडिंग कंपनी से 15 मई 2022 को एलईडी टीवी 31,990 रुपये में खरीदा। कंपनी के कर्मचारी ने उनको बताया कि अगर वें 7144 रुपये का और भुगतान करते है तो उनको दो साल की अतिरिक्त वारंटी मिलेगी। उन्होंने अतिरिक्त वारंटी लेन के लिए कुल 40,635 रुपये का भुगतान कर दिया। 10 जून 2022 को टीवी में कलर की समस्या आने लगी, इसकी शिकायत ग्राहक सेवा केंद्र पर कर दी। कंपनी का एजेंट आया और समस्या का समाधान करके चला गया। उसके बाद एक सप्ताह बाद फिर से यहीं समस्या आई, जिसको दूर करके वह फिर चला गया। 29 मई को एलईडी टीवी पूरी तरह से बंद हो गया। शिकायत करने पर कंपनी का प्रतिनिधि आया, लेकिन ठीक नहीं होने पर दो-तीन दिन में सही करके लाने का आश्वासन देकर टीवी ले गया।
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टीवी को प्रतिनिधि कई बार ठीक करने के लिए लेकर गया, लेकिन टीवी ठीक नहीं हुआ। 15 दिसंबर, 2023 को कंपनी ने उनको मेल से सूचना दी कि उनके टीवी को ठीक नहीं किया जा सका है। इसके बदले में 21,545 रुपये रिफंड करने का भरोसा दिया, लेकिन पीड़ित ने जिस राशि में टीवी खरीदा था यानि की 40,635 रुपये उसे लौटाने की मांग की। कंपनी ने पीड़ित को राशि का भुगतान नहीं किया। इस पर पीड़ित ने जिला उपभोक्ता आयोग में वाद दायर किया। सुनवाई के दौरान कंपनी की ओर से अपना पक्ष नही रखा गया तो आयोग ने एक पक्षीय सुनवाई की। आयोग ने फैसले में कहा कि एलईडी टीवी का खराब होना यह दर्शाता है कि टीवी में कोई कमी थी, जिससे उसके कलर खराब हो रहे थे। ठीक करने पर भी टीवी सुचारू रूप से नहीं चल रहा था। कंपनी की जिम्मेदारी बनती थी कि टीवी को पूरी तरह ठीक करे या नया टीवी दे, लेकिन कंपनी ने ऐसा नहीं करके सेवा में कमी की है। आयोग ने कंपनी को 40,635 रुपये 6 फीसदी ब्याज समेत 30 दिन में खरीदार को लौटाने का आदेश दिया है। इसके अलावा पांच हजार रुपये मानसिक संताप और दो हजार रुपये वाद व्यय के देने के आदेश भी दिए है।
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