फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   Company will return full money if LED TV turns out to be faulty

Noida News: एलईडी टीवी खराब निकलने पर पूरा पैसा लौटाएगी कंपनी

Wed, 15 May 2024 08:30 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 15 May 2024 08:30 PM IST
विज्ञापन
Company will return full money if LED TV turns out to be faulty
एलईडी टीवी खराब निकलने पर पूरा पैसा लौटाएगी कंपनी
विज्ञापन

टीवी की राशि के अलावा मानसिक संताप और वाद व्यय का भी करना होगा भुगतान
संवाद न्यूज एजेंसी
ग्रेटर नोएडा। उत्पाद खराब निकलने पर कंपनी को पूरा पैसा लौटाना होगा, उसमें कोई कटौती नहीं की जा सकती है। ऐसे ही एक मामले में जिला उपभोक्ता आयोग ने एलईडी टीवी खराब होने पर इंफिनिटी रीटेल लिमिटेड को खरीदार से लिया पूरा पैसा लौटाने का आदेश दिया है। आयोग के अध्यक्ष अनिल कुमार पुंडीर और सदस्या अंजू शर्मा ने मामले की सुनवाई की।
नोएडा के सेक्टर-24 निवासी विजय गंभीर ने इंफिनिटी रीटेल लिमिटेड ट्रेडिंग कंपनी से 15 मई 2022 को एलईडी टीवी 31,990 रुपये में खरीदा। कंपनी के कर्मचारी ने उनको बताया कि अगर वें 7144 रुपये का और भुगतान करते है तो उनको दो साल की अतिरिक्त वारंटी मिलेगी। उन्होंने अतिरिक्त वारंटी लेन के लिए कुल 40,635 रुपये का भुगतान कर दिया। 10 जून 2022 को टीवी में कलर की समस्या आने लगी, इसकी शिकायत ग्राहक सेवा केंद्र पर कर दी। कंपनी का एजेंट आया और समस्या का समाधान करके चला गया। उसके बाद एक सप्ताह बाद फिर से यहीं समस्या आई, जिसको दूर करके वह फिर चला गया। 29 मई को एलईडी टीवी पूरी तरह से बंद हो गया। शिकायत करने पर कंपनी का प्रतिनिधि आया, लेकिन ठीक नहीं होने पर दो-तीन दिन में सही करके लाने का आश्वासन देकर टीवी ले गया।
विज्ञापन

टीवी को प्रतिनिधि कई बार ठीक करने के लिए लेकर गया, लेकिन टीवी ठीक नहीं हुआ। 15 दिसंबर, 2023 को कंपनी ने उनको मेल से सूचना दी कि उनके टीवी को ठीक नहीं किया जा सका है। इसके बदले में 21,545 रुपये रिफंड करने का भरोसा दिया, लेकिन पीड़ित ने जिस राशि में टीवी खरीदा था यानि की 40,635 रुपये उसे लौटाने की मांग की। कंपनी ने पीड़ित को राशि का भुगतान नहीं किया। इस पर पीड़ित ने जिला उपभोक्ता आयोग में वाद दायर किया। सुनवाई के दौरान कंपनी की ओर से अपना पक्ष नही रखा गया तो आयोग ने एक पक्षीय सुनवाई की। आयोग ने फैसले में कहा कि एलईडी टीवी का खराब होना यह दर्शाता है कि टीवी में कोई कमी थी, जिससे उसके कलर खराब हो रहे थे। ठीक करने पर भी टीवी सुचारू रूप से नहीं चल रहा था। कंपनी की जिम्मेदारी बनती थी कि टीवी को पूरी तरह ठीक करे या नया टीवी दे, लेकिन कंपनी ने ऐसा नहीं करके सेवा में कमी की है। आयोग ने कंपनी को 40,635 रुपये 6 फीसदी ब्याज समेत 30 दिन में खरीदार को लौटाने का आदेश दिया है। इसके अलावा पांच हजार रुपये मानसिक संताप और दो हजार रुपये वाद व्यय के देने के आदेश भी दिए है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed