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अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला : क्रिश्चियन मिशेल की रिहाई याचिका खारिज

Fri, 08 Aug 2025 07:03 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 08 Aug 2025 07:03 PM IST
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Christian Michel's release plea rejected
नई दिल्ली। राउज एवेन्यू कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर मामले में कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल जेम्स की रिहाई की याचिका खारिज कर दी है। उसने तर्क दिया था कि वह कथित अपराधों के लिए अधिकतम सात साल की सजा काट चुका है। विशेष न्यायाधीश संजय जिंदल ने अपने आदेश में कहा कि आईपीसी की धारा 467 (मूल्यवान प्रतिभूति, वसीयत आदि की जालसाजी) के तहत आरोपों पर विचार करते हुए, जिसमें आजीवन कारावास का प्रावधान है, यह नहीं कहा जा सकता कि आरोपी कथित अपराधों के लिए निर्धारित अधिकतम सजा की अवधि पहले ही काट चुका है। न्यायाधीश ने कहा कि जेम्स के खिलाफ आईपीसी की धारा 467 बनती है या नहीं, इसका निर्णय आरोप तय करने के चरण में किया जाएगा। अदालत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आरोपी की यह दलील कि वह सीआरपीसी की धारा 436ए के तहत लाभ पाने का हकदार है, स्वीकार नहीं की जा सकती। संवाद
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