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Noida News: जिला उपभोक्ता आयोग में पेश हुए ग्रेनो प्राधिकरण के सीईओ

Thu, 02 May 2024 08:26 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 02 May 2024 08:26 PM IST
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CEO of Greno appeared in the District Consumer Commission
- तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से मांगा एक सप्ताह का समय, अब 9 मई को होगी सुनवाई
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संवाद न्यूज एजेंसी
ग्रेटर नोएडा। राज्य उपभोक्ता आयोग के आदेश का पालन नहीं करने के मामले में बृहस्पतिवार को जिला उपभोक्ता आयोग में ग्रेनो प्राधिकरण के सीईओ रवि कुमार एनजी की पेशी हुई। हालांकि तबीयत ठीक नहीं होने के चलते एक सप्ताह का समय मांगा। आयोग ने एक सप्ताह का समय देते 9 मई को मामले की सुनवाई करने की बात कही है।
राज्य उपभोक्ता आयोग ने महेश मित्रा के मामले में सुनवाई के बाद ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को दो माह में 1000 वर्ग मीटर से 2500 वर्गमीटर क्षेत्रफल का भूखंड आवंटित करने के आदेश जारी किए थे। मगर अभी तक आदेश का पालन नहीं किया गया है। इस मामले में 7 जनवरी को हुई सुनवाई में राज्य उपभोक्ता आयोग ने ग्रेनो प्राधिकरण के तत्कालीन सीईओ को दोषी माना था। मामले में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 27 के तहत मुख्य कार्यकारी अधिकारी ग्रेनो प्राधिकरण को एक माह के कारावास की सजा सुनाई थी। साथ ही दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया था।
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इसके बाद भी आदेश का पालन नहीं होने पर जिला उपभोक्ता आयोग ने सीईओ रवि कुमार एनजी को धारा 251 दंड प्रक्रिया संहिता का नोटिस जारी कर व्यक्तिगत रूप से पेश होकर अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस दिया था। उन्हें 2 मई को आयोग में पेश होना था। बृहस्पतिवार को सीईओ रवि कुमार एनजी आयोग में पहुंचे। कुछ देर बाद उन्होंंने तबीयत ठीक नहीं होने की जानकारी देते हुए आयोग से अपना पक्ष रखने के लिए एक सप्ताह का समय मांगा।
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