{"_id":"66eeceaca7c7ee940f09e94f","slug":"case-will-be-filed-against-daati-maharaj-and-two-brothers-in-rape-case-noida-news-c-340-1-del1011-62097-2024-09-21","type":"story","status":"publish","title_hn":"Noida News: दुष्कर्म मामले में दाती महाराज व दो भाइयों पर चलेगा केस","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Noida News: दुष्कर्म मामले में दाती महाराज व दो भाइयों पर चलेगा केस
विज्ञापन
अदालत में तीनों ने कहा- फर्जी मामले में फंसाया गया, वे मुकदमे का सामना करेंगे
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। अदालत ने असोला स्थित शनि मंदिर के प्रमुख मदन राजस्थानी उर्फ दाती महाराज व दो भाइयों के खिलाफ 2018 के दुष्कर्म मामले में मुकदमा चलाने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है। अदालत के पूछने पर तीनों ने अपराध स्वीकार करने से इनकार करते हुए कहा कि उन्हें फर्जी मामले में फंसाया गया है। वे मुकदमे का सामना करेंगे।
मामला एक शिष्य की शिकायत पर दर्ज किया गया था। साकेत जिला कोर्ट स्थित विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट की जज नेहा ने दाती, अशोक और अर्जुन के खिलाफ आरोप तय किए, जबकि आरोपी अनिल को बरी कर दिया। अदालत ने सुनवाई 18 अक्तूबर तय करते हुए अभियोजन पक्ष को गवाहों को पेश करने का निर्देश दिया। पेश मामले के मुताबिक, शुरुआत में फतेहपुर बेरी थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। इसके बाद जांच अपराध शाखा को सौंप दी गई। फिर दिल्ली हाईकोर्ट ने शिकायतकर्ता की याचिका पर सुनवाई करते हुए मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी। 2018 में दर्ज शिकायत में आरोप लगाया गया था कि पीड़िता से 2016 में दुष्कर्म किया गया था। बाल ग्राम राजस्थान के गुरुकुल आश्वासन में उससे बार-बार दुष्कर्म किया गया।
विज्ञापन
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। अदालत ने असोला स्थित शनि मंदिर के प्रमुख मदन राजस्थानी उर्फ दाती महाराज व दो भाइयों के खिलाफ 2018 के दुष्कर्म मामले में मुकदमा चलाने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है। अदालत के पूछने पर तीनों ने अपराध स्वीकार करने से इनकार करते हुए कहा कि उन्हें फर्जी मामले में फंसाया गया है। वे मुकदमे का सामना करेंगे।
मामला एक शिष्य की शिकायत पर दर्ज किया गया था। साकेत जिला कोर्ट स्थित विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट की जज नेहा ने दाती, अशोक और अर्जुन के खिलाफ आरोप तय किए, जबकि आरोपी अनिल को बरी कर दिया। अदालत ने सुनवाई 18 अक्तूबर तय करते हुए अभियोजन पक्ष को गवाहों को पेश करने का निर्देश दिया। पेश मामले के मुताबिक, शुरुआत में फतेहपुर बेरी थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। इसके बाद जांच अपराध शाखा को सौंप दी गई। फिर दिल्ली हाईकोर्ट ने शिकायतकर्ता की याचिका पर सुनवाई करते हुए मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी। 2018 में दर्ज शिकायत में आरोप लगाया गया था कि पीड़िता से 2016 में दुष्कर्म किया गया था। बाल ग्राम राजस्थान के गुरुकुल आश्वासन में उससे बार-बार दुष्कर्म किया गया।
विज्ञापन