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Noida News: मतदाता सूची में नाम काटने के आरोप में तीन अधिकारियों पर केस
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मतदाता सूची में नाम काटने के आरोप में तीन अधिकारियों पर केस
- कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुआ मुकदमा, जेवर के रोशनपुर गांव की निवासी की शिकायत पर कार्रवाई
संवाद न्यूज एजेंसी
दनकौर। मतदाता सूची से महिला के नाम काटने के आरोप में कोर्ट के आदेश पर जेवर तहसील के तत्कालीन एसडीएम रजनीकांत, तहसीलदार विनय कुमार भदौरिया और तहसीलदार अखिलेश कुमार सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। रोशनपुर गांव निवासी महिला हेमलता की शिकायत पर पुलिस ने तीनों अधिकारियों के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पीड़िता की आरे से दी गई शिकायत में कहा गया है कि विधानसभा चुनाव के दौरान वह मतदान केंद्र पर वोट डालने पहुंची थी। वहां मौजूद अधिकारियों ने उसे मतदान नहीं करने दिया। उसे बताया गया कि उसका नाम मतदाता सूची में नहीं है। मौके पर महिला ने मतदाता सूची में नाम होने के साक्ष्य भी दिए, लेकिन अधिकारियों ने उसे नहीं माना। जिससे वह मतदान करने से वंचित रह गई। पीड़िता ने स्थानीय प्रशासन से इसकी शिकायत की, लेकिन निर्वाचन से जुड़े अधिकारियों ने सूची को सही ठहराया। पीड़िता ने पुलिस से शिकायत की लेकिन मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद पीड़िता ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। एससी-एसटी अदालत ने कई सुनवाई के बाद तथ्यों को सही मानते हुए तत्कालीन अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिया है। एडिशनल डीसीपी दिनेश सिंह का कहना है कि अदालत के आदेश पर तत्कालीन अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की गहनता से जांच की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम रजनीकांत इन दिनों ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में तैनात है।
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- कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुआ मुकदमा, जेवर के रोशनपुर गांव की निवासी की शिकायत पर कार्रवाई
संवाद न्यूज एजेंसी
दनकौर। मतदाता सूची से महिला के नाम काटने के आरोप में कोर्ट के आदेश पर जेवर तहसील के तत्कालीन एसडीएम रजनीकांत, तहसीलदार विनय कुमार भदौरिया और तहसीलदार अखिलेश कुमार सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। रोशनपुर गांव निवासी महिला हेमलता की शिकायत पर पुलिस ने तीनों अधिकारियों के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पीड़िता की आरे से दी गई शिकायत में कहा गया है कि विधानसभा चुनाव के दौरान वह मतदान केंद्र पर वोट डालने पहुंची थी। वहां मौजूद अधिकारियों ने उसे मतदान नहीं करने दिया। उसे बताया गया कि उसका नाम मतदाता सूची में नहीं है। मौके पर महिला ने मतदाता सूची में नाम होने के साक्ष्य भी दिए, लेकिन अधिकारियों ने उसे नहीं माना। जिससे वह मतदान करने से वंचित रह गई। पीड़िता ने स्थानीय प्रशासन से इसकी शिकायत की, लेकिन निर्वाचन से जुड़े अधिकारियों ने सूची को सही ठहराया। पीड़िता ने पुलिस से शिकायत की लेकिन मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद पीड़िता ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। एससी-एसटी अदालत ने कई सुनवाई के बाद तथ्यों को सही मानते हुए तत्कालीन अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिया है। एडिशनल डीसीपी दिनेश सिंह का कहना है कि अदालत के आदेश पर तत्कालीन अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की गहनता से जांच की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम रजनीकांत इन दिनों ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में तैनात है।
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