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चोरी का पत्थर खरीदने के मामले में स्टोन क्रशर कंपनी के संचालक पर केस

Fri, 11 Oct 2019 11:18 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 11 Oct 2019 11:18 PM IST
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case against stone crusher company director
तावडू। उपमंडल के गांव छज्जूपुर स्थित स्टोन क्रशर कंपनी के संचालक पर चोरी का पत्थर खरीदने के मामले में पुलिस ने खनन विभाग अधिकारी की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है। इससे पहले भी क्रशर ेसंचालक पर चोरी के दो मामले दर्ज हैं।
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खनन अधिकारी ने पुलिस को बताया कि खनन रक्षक नरेंद्र पाल के साथ उन्होंने 8 अक्तूबर को गांव छज्जूपुर के गैर मुमकिन पहाड़ का निरीक्षण किया तो पाया गया कि पहाड़ की खानों में ताजा पत्थर टूटा हुआ है तथा डंपर की आवाजाही के निशान मिले। टायरों के निशान केसाथ चलते हुए गए तो वे गांव में ही स्थित स्टोन क्रशर कंपनी पर जाकर खत्म हुए। क्रशर पर काफी मात्रा में पिसा हुआ पत्थर व क्रशर की होदी में पहाड़ का चोरी हुआ पत्थर पड़ा मिला लेकिन निरीक्षण टीम की भनक लगते ही क्रशर संचालक, मुंशी व अन्य संलिप्त व्यक्ति छिप गए। खनन अधिकारी का कहना है कि गत 31 मार्च 2018 व 28 दिसंबर 2018 को मेसर्स सलीम स्टोन क्रशर कंपनी मालिक के खिलाफ चोरी के अवैध पत्थरों की खरीद का मामला दर्ज कराया गया है। लेकिन इसके बावजूद क्रशर मालिक चोरी के पत्थर खरीदकर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने व सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना कर रहा है। खनन अधिकारी ने बताया कि गत 9 अक्तूबर को खनन रक्षक वीरेंद्र सिंह व अमन ने उक्त पहाड़ का दोबारा निरीक्षण किया तो दो खानों में ताजा टूटा हुआ पत्थर पाया गया। पूछताछ पर पता चला कि आरोपी एवज, साजिद, साबिद व मुबारिक, निवासी गांव डालावास व हसन गांव धुलावट थाना तावडू जेसीबी मशीन से डंपर भराई व अवैध खनन के कार्य में संलिप्त हैं। खनन अधिकारी खान एवं भूविज्ञान विभाग गुरुग्राम/नूंह की शिकायत पर पुलिस ने पांच नामजद सहित मेसर्स सलीम स्टोन क्रशर कंपनी के मालिक व अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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