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Noida News: आयोग के आदेश का पालन नहीं होने से परेशान खरीदार
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आयोग के आदेश का पालन नहीं होने से परेशान खरीदार
-ग्रेनो वेस्ट के जेकेजी पाम कोर्ट प्रोजेक्ट के है खरीदार, आठ साल से है घर मिलने का इंतजार
-आयोग ने 60 दिन में कब्जा देने का दिया है आदेश, 20 दिन बाकी पर बिल्डर ने नहीं किया संपर्क
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। ग्रेनो वेस्ट की जेकेजी पाम कोर्ट प्रोजेक्ट के 40 खरीदार फ्लैटों पर कब्जा नहीं मिलने से परेशान हैं। आरोप है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने 60 दिन में कब्जा देने का आदेश दिया है। आदेश को 40 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक बिल्डर ने खरीदारों से संपर्क नहीं किया है। खरीदारों को अगले 20 दिन में भी कब्जा मिलने की उम्मीद नहीं है। खरीदारों का कहना है कि अगर कब्जा नहीं मिला तो फिर से आयोग का दरवाजा खटखटाएंगे।
खरीदारों ने बताया कि वर्ष 2011 और 2013 के बीच 40 खरीदारों ने प्रोजेक्ट में फ्लैट खरीदे थे। बिल्डर ने वर्ष 2015 में कब्जा देने का वादा किया था। सभी खरीदार 95 प्रतिशत भुगतान भी कर चुके हैं, लेकिन बिल्डर ने कब्जा नहीं दिया। परेशान होकर वर्ष 2018 में खरीदारों ने राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में शिकायत की। उसी बीच बिल्डर ने प्राधिकरण में आक्यूपेंसी सर्टिफिकेट का आवेदन किया। प्राधिकरण ने एक साल के अंदर बाकी निर्माण कार्य पूरा करने की शर्त पर ओसी जारी कर दिया। काम पूरा नहीं होने पर ओसी भी रदद कर दिया गया। उसके बावजूद बिल्डर ने प्रोजेक्ट में करीब 400 परिवारों को कब्जा दे दिया है। पांच साल की लंबी लड़ाई के बाद आयोग ने बिल्डर को 60 दिन के अंदर खरीदारों को कब्जा देने का आदेश दिया। खरीदारों ने बताया कि 40 दिन बीत चुके हैं। बिल्डर ने कोई संपर्क नहीं किया है। खरीदारों का भी संपर्क नहीं हो रहा है। 20 दिन बाकी हैं। ऐसे में कब्जा मिलने की उम्मीद नहीं है। अगर बिल्डर आदेश का पालन नहीं करेगा तो फिर आयोग जाएंगे। खरीदारों ने बताया कि जिस सोसाइटी में उनका घर है। वहीं किराए के मकान में रहना पड़ रहा है।
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-ग्रेनो वेस्ट के जेकेजी पाम कोर्ट प्रोजेक्ट के है खरीदार, आठ साल से है घर मिलने का इंतजार
-आयोग ने 60 दिन में कब्जा देने का दिया है आदेश, 20 दिन बाकी पर बिल्डर ने नहीं किया संपर्क
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। ग्रेनो वेस्ट की जेकेजी पाम कोर्ट प्रोजेक्ट के 40 खरीदार फ्लैटों पर कब्जा नहीं मिलने से परेशान हैं। आरोप है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने 60 दिन में कब्जा देने का आदेश दिया है। आदेश को 40 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक बिल्डर ने खरीदारों से संपर्क नहीं किया है। खरीदारों को अगले 20 दिन में भी कब्जा मिलने की उम्मीद नहीं है। खरीदारों का कहना है कि अगर कब्जा नहीं मिला तो फिर से आयोग का दरवाजा खटखटाएंगे।
खरीदारों ने बताया कि वर्ष 2011 और 2013 के बीच 40 खरीदारों ने प्रोजेक्ट में फ्लैट खरीदे थे। बिल्डर ने वर्ष 2015 में कब्जा देने का वादा किया था। सभी खरीदार 95 प्रतिशत भुगतान भी कर चुके हैं, लेकिन बिल्डर ने कब्जा नहीं दिया। परेशान होकर वर्ष 2018 में खरीदारों ने राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में शिकायत की। उसी बीच बिल्डर ने प्राधिकरण में आक्यूपेंसी सर्टिफिकेट का आवेदन किया। प्राधिकरण ने एक साल के अंदर बाकी निर्माण कार्य पूरा करने की शर्त पर ओसी जारी कर दिया। काम पूरा नहीं होने पर ओसी भी रदद कर दिया गया। उसके बावजूद बिल्डर ने प्रोजेक्ट में करीब 400 परिवारों को कब्जा दे दिया है। पांच साल की लंबी लड़ाई के बाद आयोग ने बिल्डर को 60 दिन के अंदर खरीदारों को कब्जा देने का आदेश दिया। खरीदारों ने बताया कि 40 दिन बीत चुके हैं। बिल्डर ने कोई संपर्क नहीं किया है। खरीदारों का भी संपर्क नहीं हो रहा है। 20 दिन बाकी हैं। ऐसे में कब्जा मिलने की उम्मीद नहीं है। अगर बिल्डर आदेश का पालन नहीं करेगा तो फिर आयोग जाएंगे। खरीदारों ने बताया कि जिस सोसाइटी में उनका घर है। वहीं किराए के मकान में रहना पड़ रहा है।
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