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प्राधिकृत एजेंट ने गलती की तो बिल्डर पर होगा उत्तरदायित्व

Fri, 13 Dec 2019 12:48 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 13 Dec 2019 12:48 AM IST
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Buillder will responsbile on agent 's mistake
प्राधिकृत एजेंट ने गलती की तो बिल्डर पर होगा उत्तरदायित्व
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ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) की पीठ-1 ने एक मामले में एजेंट की गलती पर बिल्डर को जिम्मेदार ठहराया है। बिल्डर को 45 दिन के अंदर खरीदार की जमा धनराशि ब्याज के साथ लौटाने का आदेश दिया है। आदेश का पालन नहीं करने पर दंडनीय कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। पीठ ने कहा है कि अगर प्राधिकृत एजेंट खरीदार के साथ धोखाधड़ी करता है तो उसका उत्तरदायित्व बिल्डर पर होगा।
खरीदार अनिल कुमार शर्मा ने रामप्रस्था बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड के गाजियाबाद स्थित कैलाश कॉलोनी प्रोजेक्ट में अपार्टमेंट खरीदा था। इसकी कीमत 1.29 करोड़ रुपये थी। खरीदार ने बुकिंग एफएनएफ प्रमोटर्स के माध्यम से की थी। आरोप था कि समय-समय पर 17 प्रतिशत धनराशि (22.21 लाख रुपये) का भुगतान कर दिया गया, लेकिन बिल्डर ने अनुबंध निष्पादित नहीं किया। ले-आउट और कंस्ट्रक्शन प्लॉन भी नहीं दिया गया। खरीदार ने यूपी रेरा में शिकायत कर जमा धनराशि ब्याज समेत वापस दिलाने की मांग की। रेरा की पीठ-1 के नोटिस पर बिल्डर ने जवाब दाखिल कर कहा कि खरीदार ने 5.21 लाख का भुगतान किया। बार-बार डिमांड और रिमाइंडर भेजने के बाद भी खरीदार ने बाकी धनराशि का भुगतान नहीं किया। अनुबंध पत्र भी हस्ताक्षर नहीं किया। इसके बाद यूनिट का आवंटन रद्द किया गया। बिल्डर ने कहा कि खरीदार ने एजेंट को धनराशि का भुगतान किया है। यह मामला एजेंट और खरीदार के बीच का है। उसकी कोई भूमिका नहीं है। उस पर खरीदार ने जवाब दिया कि एफएनएफ प्रमोटर्स को 15.50 लाख रुपये और रामप्रस्था बिल्डर्स को 5.21 लाख का भुगतान किया गया है।
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बिल्डर पर है एजेंट की बुकिंग का उत्तरदायित्व
दोनों पक्ष सुनने और तथ्य देखने के बाद रेरा की सदस्य कल्पना मिश्रा की पीठ-1 ने तय किया कि एफएनएफ प्रमोटर्स एक रियल स्टेट एजेंट कंपनी है, जो रामप्रस्था बिल्डर्स का प्राधिकृत एजेंट है। वह बिल्डर के प्रोजेक्ट में बुकिंग कराता है। ऐसे में यह निर्विवादित है कि एजेंट की बुकिंग का उत्तरदायित्व बिल्डर पर होगा। वहीं, 10 प्रतिशत धनराशि प्राप्त करने के बाद अनुबंध निष्पादित होना था, लेकिन 17 प्रतिशत धनराशि का भुगतान होने के बाद भी अनुबंध नहीं किया गया, जो बिल्डर की गलती है। खरीदार धनराशि वापस मांग रहा है, यह उचित है।
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बिल्डर एजेंट के माध्यम से बुकिंग कराते हैं। ऐसे में एजेंट को दोषी बताकर बचने का प्रयास करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। प्राधिकृत एजेंट की बुकिंग का उत्तरदायित्व बिल्डर पर होगा।
- कल्पना मिश्रा, सदस्य, यूपी रेरा
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