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Noida News: देरी पर जुर्माने के साथ 30 जून तक कब्जा देगा बिल्डर
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देरी पर जुर्माने के साथ 30 जून तक कब्जा देगा बिल्डर
यूपी रेरा के कॉन्सिलिएशन फोरम ने बिल्डर और खरीदार के बीच कराया समझौता
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश भूसंपदा विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) के कॉन्सिलिएशन फोरम ने सन सिटी हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट वेव रॉयल कैसल के एक खरीदार के बीच समझौता कराया है। फोरम ने बिल्डर को 30 जून तक खरीदार को रजिस्ट्री के साथ फ्लैट पर कब्जा देने का आदेश दिया है। साथ ही फोरम ने देरी से कब्जा देने पर बिल्डर से जुर्माना भी दिलवाया है। खरीदार को करीब सात साल की देरी से कब्जा मिलेगा।
गाजियाबाद निवासी खरीदार सुशीला बंसल ने वर्ष 2013 ने बिल्डर सन सिटी हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट वेव रॉयल कैसल में फ्लैट खरीदा था। फ्लैट की कीमत 30 लाख रुपये थी। खरीदार 21.50 लाख रुपये जमा कर चुका है। बिल्डर ने वर्ष 2016 तक कब्जा देने का वादा किया था, लेकिन कब्जा नहीं दिया। खरीदार ने वर्ष 2021 में यूपी रेरा में शिकायत की। फोरम के अध्यक्ष आरडी पालीवाल ने बताया कि देरी से कब्जा का जुर्माना 5.87 लाख रुपये बना। बिल्डर की तरफ से अंतिम मांग धनराशि में जुर्माने का समायोजन करा दिया गया। खरीदार को कब्जा देने के समय सात लाख रुपये देने होंगे। 30 जून तक पैसे लेने के बाद बिल्डर खरीदार को कब्जा देगा। दोनों पक्ष शर्तें मानने के लिए तैयार हो गए हैं। फोरम अब तक 1150 से अधिक मामलों का निस्तारण करा चुका है, जो 485 करोड़ से अधिक की संपत्ति है।
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यूपी रेरा के कॉन्सिलिएशन फोरम ने बिल्डर और खरीदार के बीच कराया समझौता
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश भूसंपदा विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) के कॉन्सिलिएशन फोरम ने सन सिटी हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट वेव रॉयल कैसल के एक खरीदार के बीच समझौता कराया है। फोरम ने बिल्डर को 30 जून तक खरीदार को रजिस्ट्री के साथ फ्लैट पर कब्जा देने का आदेश दिया है। साथ ही फोरम ने देरी से कब्जा देने पर बिल्डर से जुर्माना भी दिलवाया है। खरीदार को करीब सात साल की देरी से कब्जा मिलेगा।
गाजियाबाद निवासी खरीदार सुशीला बंसल ने वर्ष 2013 ने बिल्डर सन सिटी हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट वेव रॉयल कैसल में फ्लैट खरीदा था। फ्लैट की कीमत 30 लाख रुपये थी। खरीदार 21.50 लाख रुपये जमा कर चुका है। बिल्डर ने वर्ष 2016 तक कब्जा देने का वादा किया था, लेकिन कब्जा नहीं दिया। खरीदार ने वर्ष 2021 में यूपी रेरा में शिकायत की। फोरम के अध्यक्ष आरडी पालीवाल ने बताया कि देरी से कब्जा का जुर्माना 5.87 लाख रुपये बना। बिल्डर की तरफ से अंतिम मांग धनराशि में जुर्माने का समायोजन करा दिया गया। खरीदार को कब्जा देने के समय सात लाख रुपये देने होंगे। 30 जून तक पैसे लेने के बाद बिल्डर खरीदार को कब्जा देगा। दोनों पक्ष शर्तें मानने के लिए तैयार हो गए हैं। फोरम अब तक 1150 से अधिक मामलों का निस्तारण करा चुका है, जो 485 करोड़ से अधिक की संपत्ति है।
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