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ऑफिस पर कब्जा नहीं देने पर ब्याज सहित पैसा लौटाए बिल्डर

Wed, 03 Mar 2021 10:37 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 03 Mar 2021 10:37 PM IST
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Builder should return money with interest if he is not given office
ग्रेटर नोएडा। नॉलेज पार्क स्थित कॉस्मिक क्रूज में ऑफिस खरीदने के बाद कब्जा नहीं देने पर जिला उपभोक्ता आयोग ने खरीदार को ब्याज समेत 30 दिन में पैसा लौटाने का आदेश बिल्डर को दिया है। नई दिल्ली के मयूर विहार निवासी विजय कुमार सिंह ने कहा कि उसने कॉस्मिक स्ट्रक्चर्स लिमिटेड से ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क में कॉस्मिक क्रूज प्रोजेक्ट में 390 वर्ग फुट का ऑफिस खरीदा था। सितंबर 2014 को करार किया था। बुकिंग के दौरान 2.5 लाख रुपये का भुगतान किया। बाद में अलग-अलग तारीख को भी भुगतान किया गया। कुल 11,122,70 रुपये का भुगतान बिल्डर को किया।
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बुकिंग के दौरान उनको विश्वास दिलाया गया था कि 29 दिसंबर, 2014 से 30 सितंबर, 2017 तक 8446 रुपये हर तीन माह रिटर्न के रूप में बिल्डर भुगतान करेगा। तीन साल के अंदर कब्जा दिया जाएगा। उसको रिटर्न के रूप में सिर्फ दो बार भुगतान किया गया। उसके बाद भुगतान नहीं किया गया। मौके पर कोई निर्माण शुरू नहीं किया गया। भुगतान और कब्जा नहीं मिलने पर जमा राशि को बिल्डर के प्रतिनिधि से मिलकर वापस कराने के लिए कहा गया, लेकिन भुगतान करने से साफ मना कर दिया गया।
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भुगतान नहीं करने पर 27 फरवरी, 2017 को बिल्डर को नोटिस भेजा गया, जिसमें जमा राशि 11,122,70 रुपये ब्याज समेत दिलाने की गुहार लगाई गई। जिला उपभोक्ता आयोग ने मामले की सुनवाई के दौरान बिल्डर को नोटिस जारी किया। नोटिस का जवाब नहीं देने और न ही अपना पक्ष रखने पर एक पक्षीय सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान खरीदार ने अपने बुकिंग के दौरान से भुगतान के दस्तावेज और एग्रीमेंट की प्रति जमा कराई। सुनवाई के दौरान आयोग ने बिल्डर की सेवा में कमी मानते हुए खरीदार को 11,122,70 रुपये 6 प्रतिशत ब्याज समेत 30 दिन के अंदर भुगतान करने का आदेश दिया है।
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