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Noida News: बिल्डर को 31 जुलाई तक 4 खरीदारों को कब्जा देने का आदेश
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चार फ्लैट खरीदारों को 31 जुलाई तक देना होगा कब्जा
-यूपी रेरा की पीठ वन ए ने मिगसन विन प्रोजेक्ट के खरीदारों की शिकायत पर दिया आदेश
ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश भूसंपदा विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) की पीठ वन ए ने एसजेपी होटल एंड रिसोर्ट बिल्डर को मिगसन विन प्रोजेक्ट के चार खरीदारों को 31 जुलाई तक कब्जा देने का आदेश दिया है। साथ ही बिल्डर को खरीदार की जमा धनराशि पर ब्याज देना होगा। जिस दर से बिल्डर खरीदार से ब्याज लिया है। अगर वह यूपी रेरा की दर से ज्यादा है तो उसी दर से ब्याज देना होगा। आदेश के बाद खरीदारों में उम्मीद जगी है।
खरीदार सतीश कुमार ने वर्ष 2016 में बिल्डर एसजेपी होटल एंड रिसोर्ट के प्रोजेक्ट मिगसन विन में फ्लैट बुक किया था। फ्लैट की कीमत 25.23 लाख थी। खरीदार ने 26.66 लाख रुपये दे चुका है। बिल्डर ने वर्ष 2020 तक कब्जा देने का वादा किया था, लेकिन कब्जा नहीं दिया। परेशान खरीदार ने यूपी रेरा में शिकायत की। यूपी रेरा पीठ ने खरीदार के पक्ष में फैसला सुनाया है। खरीदार सतीश कुमार के साथ-साथ जिवेश चौहान, भानू प्रताप और राजेश कुमार की शिकायत पर भी फैसला सुनाया है। पीठ ने आक्यूपेंसी सर्टिफिकेट या कंप्लीशन सर्टिफिकेट के साथ चारों खरीदारों को 31 जुलाई तक कब्जा देने का आदेश दिया है। साथ ही रजिस्ट्री भी करानी होगी। अगस्त, 2020 से कब्जा देने के दिन तक देरी पर जुर्माना देना होगा। इसमें बिल्डर को खरीदार की जमा धनराशि पर ब्याज देना होगा। वहीं, खरीदार सतीश कुमार का कहना है कि आदेश को लेकर वो बिल्डर से मिले, लेकिन अभी कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। कब्जा नहीं मिलने से परेशान हैं। बैंक ऋण की ईएमआई के साथ मकान का किराया देना पड़ रहा है।
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-यूपी रेरा की पीठ वन ए ने मिगसन विन प्रोजेक्ट के खरीदारों की शिकायत पर दिया आदेश
ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश भूसंपदा विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) की पीठ वन ए ने एसजेपी होटल एंड रिसोर्ट बिल्डर को मिगसन विन प्रोजेक्ट के चार खरीदारों को 31 जुलाई तक कब्जा देने का आदेश दिया है। साथ ही बिल्डर को खरीदार की जमा धनराशि पर ब्याज देना होगा। जिस दर से बिल्डर खरीदार से ब्याज लिया है। अगर वह यूपी रेरा की दर से ज्यादा है तो उसी दर से ब्याज देना होगा। आदेश के बाद खरीदारों में उम्मीद जगी है।
खरीदार सतीश कुमार ने वर्ष 2016 में बिल्डर एसजेपी होटल एंड रिसोर्ट के प्रोजेक्ट मिगसन विन में फ्लैट बुक किया था। फ्लैट की कीमत 25.23 लाख थी। खरीदार ने 26.66 लाख रुपये दे चुका है। बिल्डर ने वर्ष 2020 तक कब्जा देने का वादा किया था, लेकिन कब्जा नहीं दिया। परेशान खरीदार ने यूपी रेरा में शिकायत की। यूपी रेरा पीठ ने खरीदार के पक्ष में फैसला सुनाया है। खरीदार सतीश कुमार के साथ-साथ जिवेश चौहान, भानू प्रताप और राजेश कुमार की शिकायत पर भी फैसला सुनाया है। पीठ ने आक्यूपेंसी सर्टिफिकेट या कंप्लीशन सर्टिफिकेट के साथ चारों खरीदारों को 31 जुलाई तक कब्जा देने का आदेश दिया है। साथ ही रजिस्ट्री भी करानी होगी। अगस्त, 2020 से कब्जा देने के दिन तक देरी पर जुर्माना देना होगा। इसमें बिल्डर को खरीदार की जमा धनराशि पर ब्याज देना होगा। वहीं, खरीदार सतीश कुमार का कहना है कि आदेश को लेकर वो बिल्डर से मिले, लेकिन अभी कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। कब्जा नहीं मिलने से परेशान हैं। बैंक ऋण की ईएमआई के साथ मकान का किराया देना पड़ रहा है।
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