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Noida News: भवन पर कब्जा नहीं देने पर ब्याज समेत पैसा लौटाए बिल्डर
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भवन पर कब्जा नहीं देने पर ब्याज समेत पैसा लौटाए बिल्डर
जिला उपभोक्ता आयोग ने अंसल हाइटेक टाउनशिप लिमिटेड को दिया आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी
ग्रेटर नोएडा। भवन पर कब्जा नहीं देने पर बिल्डर को ब्याज समेत पैसा लौटाना होगा। ऐसे ही एक मामले में जिला उपभोक्ता आयोग ने अंसल हाइटेक टाउनशिप लिमिटेड को आदेश दिया है। खरीदार को 6 फीसदी ब्याज समेत जमा पैसा 30 दिन में लौटाना होगा।
आयोग के अध्यक्ष अनिल कुमार पुंडीर और सदस्य अंजु शर्मा ने सुनवाई की। नोएडा के सेक्टर-22 निवासी सतेंद्र अग्रवाल अंसल हाइटेक टाउनशिप लिमिटेड के प्रतिनिधि की बातों में आकर फ्लैट खरीदने के लिए तैयार हो गए। 31 मार्च 2014 को बुकिंग राशि 15 हजार रुपये चेक के माध्यम से भुगतान किया। पंजीकरण धनराशि 250 रुपये देकर 10 मार्च को पंजीकरण कराया। उनको सुशांत मेगापोलिस ग्रेटर नोएडा रकबा 270 वर्ग फीट का 3.25 लाख रुपये में देना तय हुआ था। 10 अप्रैल 2015 को उनको आबंटन-पत्र दिया गया था। उनके द्वारा पूरा भुगतान लेने के बाद भी भवन पर कब्जा नहीं दिया गया। न ही भवन को आज तक तैयार कराया गया है। कंपनी ने पैसा वापस नहीं किया। जिस पर उन्होंने जिला उपभोक्ता आयोग में वाद दायर किया। आयोग में सुनवाई के दौरान अंसल बिल्डर की ओर से अपना पक्ष नहीं रखा गया। एक पक्षीय सुनवाई की गई। आयोग ने माना कि बिल्डर ने भुगतान लेकर भी शिकायतकर्ता को भवन पर कब्जा न देकर सेवा में कमी की है। आयोग ने 6 फीसदी ब्याज समेत जमा किए एक लाख 762 रुपये 30 दिन में लौटाने का आदेश दिया है। एक हजार रुपये वाद व्यय और एक हजार रुपये मानसिक संताप के भी देने होंगे।
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जिला उपभोक्ता आयोग ने अंसल हाइटेक टाउनशिप लिमिटेड को दिया आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी
ग्रेटर नोएडा। भवन पर कब्जा नहीं देने पर बिल्डर को ब्याज समेत पैसा लौटाना होगा। ऐसे ही एक मामले में जिला उपभोक्ता आयोग ने अंसल हाइटेक टाउनशिप लिमिटेड को आदेश दिया है। खरीदार को 6 फीसदी ब्याज समेत जमा पैसा 30 दिन में लौटाना होगा।
आयोग के अध्यक्ष अनिल कुमार पुंडीर और सदस्य अंजु शर्मा ने सुनवाई की। नोएडा के सेक्टर-22 निवासी सतेंद्र अग्रवाल अंसल हाइटेक टाउनशिप लिमिटेड के प्रतिनिधि की बातों में आकर फ्लैट खरीदने के लिए तैयार हो गए। 31 मार्च 2014 को बुकिंग राशि 15 हजार रुपये चेक के माध्यम से भुगतान किया। पंजीकरण धनराशि 250 रुपये देकर 10 मार्च को पंजीकरण कराया। उनको सुशांत मेगापोलिस ग्रेटर नोएडा रकबा 270 वर्ग फीट का 3.25 लाख रुपये में देना तय हुआ था। 10 अप्रैल 2015 को उनको आबंटन-पत्र दिया गया था। उनके द्वारा पूरा भुगतान लेने के बाद भी भवन पर कब्जा नहीं दिया गया। न ही भवन को आज तक तैयार कराया गया है। कंपनी ने पैसा वापस नहीं किया। जिस पर उन्होंने जिला उपभोक्ता आयोग में वाद दायर किया। आयोग में सुनवाई के दौरान अंसल बिल्डर की ओर से अपना पक्ष नहीं रखा गया। एक पक्षीय सुनवाई की गई। आयोग ने माना कि बिल्डर ने भुगतान लेकर भी शिकायतकर्ता को भवन पर कब्जा न देकर सेवा में कमी की है। आयोग ने 6 फीसदी ब्याज समेत जमा किए एक लाख 762 रुपये 30 दिन में लौटाने का आदेश दिया है। एक हजार रुपये वाद व्यय और एक हजार रुपये मानसिक संताप के भी देने होंगे।
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