{"_id":"6633a13e852746033b0de86d","slug":"builder-gave-possession-to-buyer-along-with-fine-and-maintenance-charges-grnoida-news-c-23-1-noi1091-30785-2024-05-02","type":"story","status":"publish","title_hn":"Noida News: जुर्माना और मेंटेनेंस शुल्क के साथ बिल्डर ने खरीदार को दिया कब्जा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Noida News: जुर्माना और मेंटेनेंस शुल्क के साथ बिल्डर ने खरीदार को दिया कब्जा
विज्ञापन
जुर्माना और मेंटेनेंस शुल्क के साथ बिल्डर ने खरीदार को दिया कब्जा
यूपी रेरा के कॉन्सिलिएशन फोरम ने गौड़ संस हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर और खरीदार के बीच कराया समझौता
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश भूसंपदा विनियामक प्राधिकरण के कॉन्सिलिएशन फोरम ने गौड़ संस हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर और गौड़ सिटी मॉल के खरीदार के बीच विवाद का निस्तारण कराया है। बिल्डर खरीदार को देरी से कब्जा देने पर जुर्माना और एक साल का अग्रिम मेंटेनेंस शुल्क छोड़ने को तैयार हो गया है, साथ ही कब्जा भी दे दिया है। यूपी रेरा में दावा किया है कि तीन सुनवाई में मामले का निस्तारण किया गया है।
खरीदार प्रियंका सिंह ने जुलाई, 2019 को ग्रेनो वेस्ट स्थित गौड़ संस हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डर के प्रोजेक्ट गौड़ सिटी मॉल में एक यूनिट की बुकिंग की थी। करार के तहत यूनिट की कीमत 12.93 लाख रुपये समय से जमा किया। बिल्डर ने सितंबर, 2019 तक कब्जा देने का वादा किया था, लेकिन यह पूरा नहीं कर सका। वर्ष 2022 में खरीदार ने यूपी रेरा में शिकायत की।
फोरम के अध्यक्ष आरडी पालीवाल ने बताया कि फोरम ने मध्यस्थता कर बिल्डर और खरीदार के बीच सहमति से विवाद खत्म करा दिया है। प्रोजेक्ट को अक्तूबर, 2020 में ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिल चुका है। बिल्डर ने देरी से कब्जे पर 24 हजार रुपये और एक वर्ष का अग्रिम मेंटेनेंस शुल्क देने का प्रस्ताव दिया। खरीदार ने उस पर सहमति दी है, साथ ही बिल्डर ने खरीदारों को कब्जा दिया है। यूपी रेरा के अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी का कहना है कि फोरम के माध्यम से खरीदार और बिल्डर आपसी सहमति से अपने विवादों का निस्तारण करा सकते हैंं। इसमें समय भी कम लगता है। फोरम के माध्यम से अब तक 550 करोड़ के करीब 1400 शिकायतों का निस्तारण करा चुका है।
विज्ञापन
विज्ञापन
यूपी रेरा के कॉन्सिलिएशन फोरम ने गौड़ संस हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर और खरीदार के बीच कराया समझौता
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश भूसंपदा विनियामक प्राधिकरण के कॉन्सिलिएशन फोरम ने गौड़ संस हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर और गौड़ सिटी मॉल के खरीदार के बीच विवाद का निस्तारण कराया है। बिल्डर खरीदार को देरी से कब्जा देने पर जुर्माना और एक साल का अग्रिम मेंटेनेंस शुल्क छोड़ने को तैयार हो गया है, साथ ही कब्जा भी दे दिया है। यूपी रेरा में दावा किया है कि तीन सुनवाई में मामले का निस्तारण किया गया है।
खरीदार प्रियंका सिंह ने जुलाई, 2019 को ग्रेनो वेस्ट स्थित गौड़ संस हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डर के प्रोजेक्ट गौड़ सिटी मॉल में एक यूनिट की बुकिंग की थी। करार के तहत यूनिट की कीमत 12.93 लाख रुपये समय से जमा किया। बिल्डर ने सितंबर, 2019 तक कब्जा देने का वादा किया था, लेकिन यह पूरा नहीं कर सका। वर्ष 2022 में खरीदार ने यूपी रेरा में शिकायत की।
विज्ञापन
फोरम के अध्यक्ष आरडी पालीवाल ने बताया कि फोरम ने मध्यस्थता कर बिल्डर और खरीदार के बीच सहमति से विवाद खत्म करा दिया है। प्रोजेक्ट को अक्तूबर, 2020 में ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिल चुका है। बिल्डर ने देरी से कब्जे पर 24 हजार रुपये और एक वर्ष का अग्रिम मेंटेनेंस शुल्क देने का प्रस्ताव दिया। खरीदार ने उस पर सहमति दी है, साथ ही बिल्डर ने खरीदारों को कब्जा दिया है। यूपी रेरा के अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी का कहना है कि फोरम के माध्यम से खरीदार और बिल्डर आपसी सहमति से अपने विवादों का निस्तारण करा सकते हैंं। इसमें समय भी कम लगता है। फोरम के माध्यम से अब तक 550 करोड़ के करीब 1400 शिकायतों का निस्तारण करा चुका है।
विज्ञापन