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एकमुश्त समाधान योजना का लाभ 30 नवंबर तक
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नोएडा। प्राधिकरण की ओर से आवासीय भवन विभाग के बकायेदारों के लिए बृहस्पतिवार से एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) शुरू की गई है। योजना का लाभ 30 नवंबर तक मिलेगा। बोर्ड बैठक में आवासीय भवन विभाग के बकायेदारों के लिए फैसला किया किया गया था।
प्राधिकरण की वेबसाइट www.noidaauthorityonline.in के होमपेज पर उपलब्ध ओटीएस संबंधी लिंक पर संबंधित आवंटी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदकों का पूरा बकाया, पांच प्रतिशत के मद में देयता और ओटीएस के अंतर्गत देयता का पूरा विवरण लिंक पर उपलब्ध कराया जाएगा। ओटीएस के अंतर्गत डिफाल्ट राशि पर दंडात्मक ब्याज को माफ कर गणना की जाएगी और इस अवधि में लीड डीड न कराने पर विलंब शुल्क व लीज डीड निष्पादन के बाद भवन का कब्जा प्राप्त न कर पाने के विलंब शुल्क में 100 प्रतिशत की छूट मिलेगी। आवंटी को 5 प्रतिशत प्रारंभिक शुल्क को ऑनलाइन जमा कराना होगा।
ऐसे करें आवेदन की प्रक्रिया
आवंटी प्राधिकरण की वेबसाइट पर दिए लिंक से आवेदन करेंगे। जिन आवंटियों के पास आवंटित भवन की पहचान का नंबर उपलब्ध नहीं है, वे प्राधिकरण के हेल्पलाइन नंबर 9560998908 पर व्हाट्सएप अथवा कॉल करके प्राप्त कर सकेंगे। इसे अंकित करने के बाद पहचान पत्र और ओटीएस योजना में आवेदन करने के लिए प्रार्थना पत्र अपलोड करके वर्तमान मोबाइल नंबर डालना होगा। इसके बाद प्राधिकरण की ओर से ओटीपी भेजा जाएगा। इसे अंकित करने के बाद आवंटी निर्धारित प्रक्रिया शुल्क एवं पांच प्रतिशत प्रारंभिक धनराशि का चालान जेनरेट कर सकेंगे।
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हेल्प डेस्क और कॉल सेंटर की सुविधा
आवेदकों की सहायता के लिए सेक्टर-6 इंदिरा गांधी कला केंद्र में सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक हेल्प डेस्क और कॉल सेंटर की व्यवस्था भी की गई है। इसके अलावा आवंटी प्राधिकरण की हेल्पलाइन 0120-2422379 व मोबाइल नंबर 9560998908 पर संपर्क कर सकते हैं।
ओटीएस का लाभ लोगाें को मिलेगा। इसके लिए तीन माह तक का समय दिया गया है। लोगों से अनुरोध है कि समय से बकाया चुकाकर योजना का लाभ उठाएं। - अविनाश त्रिपाठी, ओएसडी, प्राधिकरण
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प्राधिकरण की वेबसाइट www.noidaauthorityonline.in के होमपेज पर उपलब्ध ओटीएस संबंधी लिंक पर संबंधित आवंटी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदकों का पूरा बकाया, पांच प्रतिशत के मद में देयता और ओटीएस के अंतर्गत देयता का पूरा विवरण लिंक पर उपलब्ध कराया जाएगा। ओटीएस के अंतर्गत डिफाल्ट राशि पर दंडात्मक ब्याज को माफ कर गणना की जाएगी और इस अवधि में लीड डीड न कराने पर विलंब शुल्क व लीज डीड निष्पादन के बाद भवन का कब्जा प्राप्त न कर पाने के विलंब शुल्क में 100 प्रतिशत की छूट मिलेगी। आवंटी को 5 प्रतिशत प्रारंभिक शुल्क को ऑनलाइन जमा कराना होगा।
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ऐसे करें आवेदन की प्रक्रिया
आवंटी प्राधिकरण की वेबसाइट पर दिए लिंक से आवेदन करेंगे। जिन आवंटियों के पास आवंटित भवन की पहचान का नंबर उपलब्ध नहीं है, वे प्राधिकरण के हेल्पलाइन नंबर 9560998908 पर व्हाट्सएप अथवा कॉल करके प्राप्त कर सकेंगे। इसे अंकित करने के बाद पहचान पत्र और ओटीएस योजना में आवेदन करने के लिए प्रार्थना पत्र अपलोड करके वर्तमान मोबाइल नंबर डालना होगा। इसके बाद प्राधिकरण की ओर से ओटीपी भेजा जाएगा। इसे अंकित करने के बाद आवंटी निर्धारित प्रक्रिया शुल्क एवं पांच प्रतिशत प्रारंभिक धनराशि का चालान जेनरेट कर सकेंगे।
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हेल्प डेस्क और कॉल सेंटर की सुविधा
आवेदकों की सहायता के लिए सेक्टर-6 इंदिरा गांधी कला केंद्र में सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक हेल्प डेस्क और कॉल सेंटर की व्यवस्था भी की गई है। इसके अलावा आवंटी प्राधिकरण की हेल्पलाइन 0120-2422379 व मोबाइल नंबर 9560998908 पर संपर्क कर सकते हैं।
ओटीएस का लाभ लोगाें को मिलेगा। इसके लिए तीन माह तक का समय दिया गया है। लोगों से अनुरोध है कि समय से बकाया चुकाकर योजना का लाभ उठाएं। - अविनाश त्रिपाठी, ओएसडी, प्राधिकरण