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वारंटी अवधि में बैटरी खराब, कंपनी जिम्मेदार
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ग्रेटर नोएडा। चार साल की वारंटी के बावजूद केवल चार माह में बैटरी खराब हो गई और शिकायत करने पर भी उसे ठीक नहीं किया गया इसलिए कंपनी को पैसा लौटाना होगा। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने तनवी ट्रेडर्स और ईएलवीटा को बैटरी के एवज में 12 हजार रुपये ब्याज समेत तीस दिन में लौटाने का आदेश दिया है।
नोएडा के गांव गेझा निवासी वीरेंद्र सिंह एडवोकेट ने गेझा स्थित तनवी ट्रेडर्स से ईएलवीटा कंपनी की एक बैटरी 12 हजार रुपये में खरीदी थी और वारंटी चार साल थी। चार माह के बाद ही बैटरी ने काम करना बंद कर दिया। उपभोक्ता ने इसकी शिकायत तनवी ट्रेडर्स से की तो दुकानदार ने जांच करके बताया कि कोई कमी नहीं है।
10 अगस्त 2020 को फिर से शिकायत की, लेकिन दुकानदार ने उसे ठीक किए बिना ही वापस कर दिया। बैटरी के खराब होने और बैकअप नहीं देने से उपभोक्ता को परेशानी हुई। इसके बाद उपभोक्ता ने 23 दिसंबर 2021 को कंपनी और दुकानदार को नोटिस भेजा। बैटरी बदलने या पैसा लौटाने की मांग रखी, लेकिन दुकानदार ने पैसा वापस दिए और न ही बैटरी बदलकर दी। उपभोक्ता ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में वाद दायर किया। मामले की सुनवाई के दौरान कंपनी व दुकानदार की ओर से अपना पक्ष नहीं रखा। आयोग ने माना कि बैटरी को सही नहीं किया और न ही दूसरी उपलब्ध कराई। आयोग ने कंपनी और दुकानदार की सेवा में कमी करार दिया। आयोग ने बैटरी के 12 हजार रुपये 8 फीसदी ब्याज समेत तीस दिन में लौटाने का आदेश दिया है और एक हजार रुपये वाद व्यय के भी देने होंगे।
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नोएडा के गांव गेझा निवासी वीरेंद्र सिंह एडवोकेट ने गेझा स्थित तनवी ट्रेडर्स से ईएलवीटा कंपनी की एक बैटरी 12 हजार रुपये में खरीदी थी और वारंटी चार साल थी। चार माह के बाद ही बैटरी ने काम करना बंद कर दिया। उपभोक्ता ने इसकी शिकायत तनवी ट्रेडर्स से की तो दुकानदार ने जांच करके बताया कि कोई कमी नहीं है।
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10 अगस्त 2020 को फिर से शिकायत की, लेकिन दुकानदार ने उसे ठीक किए बिना ही वापस कर दिया। बैटरी के खराब होने और बैकअप नहीं देने से उपभोक्ता को परेशानी हुई। इसके बाद उपभोक्ता ने 23 दिसंबर 2021 को कंपनी और दुकानदार को नोटिस भेजा। बैटरी बदलने या पैसा लौटाने की मांग रखी, लेकिन दुकानदार ने पैसा वापस दिए और न ही बैटरी बदलकर दी। उपभोक्ता ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में वाद दायर किया। मामले की सुनवाई के दौरान कंपनी व दुकानदार की ओर से अपना पक्ष नहीं रखा। आयोग ने माना कि बैटरी को सही नहीं किया और न ही दूसरी उपलब्ध कराई। आयोग ने कंपनी और दुकानदार की सेवा में कमी करार दिया। आयोग ने बैटरी के 12 हजार रुपये 8 फीसदी ब्याज समेत तीस दिन में लौटाने का आदेश दिया है और एक हजार रुपये वाद व्यय के भी देने होंगे।
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