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Noida News: बैंक अधिकारी बकाया ऋण के मामले लोक अदालत में निपटाएं

Tue, 18 Nov 2025 12:29 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 18 Nov 2025 12:29 AM IST
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Bank officials should settle outstanding loan cases in Lok Adalat
उरई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 13 दिसंबर को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए सोमवार को बैंक अधिकारियों की बैठक जिला दीवानी न्यायालय परिसर में हुई। इसमें बैंक के ऋण संबंधी मामले लोक अदालत में निपटाने की अपील की गई।
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बैठक की अध्यक्षता करते हुए एडीजे व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव पारुल पंवार ने बैंक प्रबंधकों से कहा कि बकाया ऋण के ऐसे मामले जिनमें सुलह-समझौते की संभावना हो, लेकिन वह पूर्व की लोक अदालतों में नियत न किए गए हो, उन्हें प्राथमिकता से राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए चिन्हित करें।
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ऐसे मामलों की सूची तैयार कराकर जल्द अग्रिम कार्यवाही के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में दाखिल किया जाए। उन्होंने बैंक प्रबंधकों को निर्देशित किया कि वह उपभोक्ताओं को ब्याज में अधिक से अधिक छूट देने के लिए आवश्यक तैयारी पहले से कर लें।
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उन्होंने कहा कि पिछली लोक अदालतों में कई बकायेदार रकम जमा करने को तैयार दिखाई दिए थे लेकिन द बैंकर्स ने उन्हें अपेक्षित सहयोग नहीं दिया। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति इस बार नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि लोक अदालत के लिए बैंकों के बकाया ऋण, एनपीए से संबंधित मामले प्री-लिटिगेशन केस के रूप में चिन्हित किए जा रहे हैं। इनमें कम से कम दो बार नोटिस भेजे जाएं। नोटिसों को भेजने के साथ लोक अदालत के प्रचार-प्रसार के लिए पंपलेट्स भी बांटे जाएं।

बैठक में एलडीएम अनुराग सक्सेना, एसबीआई से सुजीत सिंह,यूपी ग्रामीण बैंक से कृष्णकांत, बैंक ऑफ बड़ौदा से नरेंद्र बुधौलिया, आईसीआईसीआई बैंक से शेरसिंह, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से विनय, इंडियन ओवरसीज बैंक से दिवाकर श्रीवास्तव, पंजाब एंड सिंध बैंक से नेहा व भुवन सिंह, मयंक सिंह आदि रहे।
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