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Noida News: हत्या के प्रयास के आरोपी की जमानत याचिका खारिज
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अदालत से का लोगो लगाएं
दो जून को हुई थी मारपीट की घटना
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। हत्या के प्रयास के मामले में आरोपी जतिन उर्फ जतिन टोक की जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी। मामला थाना सेक्टर-24 नोएडा से जुड़ा है। आरोपी जतिन टोक सहित अन्य सहआरोपियों पर वादी सौरभ यादव और उसके भाई सुमित यादव से मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की नीयत से हमला करने का आरोप है।
अभियोजन के अनुसार दो जून 2025 की दोपहर वादी सौरभ यादव अपने भाई के साथ कंचनजंगा अपार्टमेंट से होकर लोजिक्स मॉल की ओर जा रहा थे तभी आकाश अवाना, अमन अवाना, गौरव चौहान और कुनाल चौहान ने दोनों भाइयों पर हमला कर दिया।
मारपीट के दौरान वादी के सिर में गंभीर चोटें आईं और उसका भाई सुमित यादव भी गंभीर रूप से घायल हुआ था। आरोपियों ने थार से उसे टक्कर मारकर हत्या करने की कोशिश भी की। घटना के बाद का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ जिसमें जतिन टोक को सह आरोपियों के साथ मारपीट करते हुए देखा गया।
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आरोपी के अधिवक्ता ने दलील दी कि उसका नाम एफआईआर में नहीं था। घटना के आठ दिन बाद रंजिशन उसका नाम जोड़ दिया गया। आरोपी एक घरेलू सहायक है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वादी और उसका भाई खुद भी अन्य मामलों में आरोपी हैं और मुकदमा झूठा एवं दुर्भावनावश दर्ज कराया गया है। पुलिस ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आरोपी की जमानत खारिज की है।
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दो जून को हुई थी मारपीट की घटना
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। हत्या के प्रयास के मामले में आरोपी जतिन उर्फ जतिन टोक की जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी। मामला थाना सेक्टर-24 नोएडा से जुड़ा है। आरोपी जतिन टोक सहित अन्य सहआरोपियों पर वादी सौरभ यादव और उसके भाई सुमित यादव से मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की नीयत से हमला करने का आरोप है।
अभियोजन के अनुसार दो जून 2025 की दोपहर वादी सौरभ यादव अपने भाई के साथ कंचनजंगा अपार्टमेंट से होकर लोजिक्स मॉल की ओर जा रहा थे तभी आकाश अवाना, अमन अवाना, गौरव चौहान और कुनाल चौहान ने दोनों भाइयों पर हमला कर दिया।
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मारपीट के दौरान वादी के सिर में गंभीर चोटें आईं और उसका भाई सुमित यादव भी गंभीर रूप से घायल हुआ था। आरोपियों ने थार से उसे टक्कर मारकर हत्या करने की कोशिश भी की। घटना के बाद का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ जिसमें जतिन टोक को सह आरोपियों के साथ मारपीट करते हुए देखा गया।
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आरोपी के अधिवक्ता ने दलील दी कि उसका नाम एफआईआर में नहीं था। घटना के आठ दिन बाद रंजिशन उसका नाम जोड़ दिया गया। आरोपी एक घरेलू सहायक है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वादी और उसका भाई खुद भी अन्य मामलों में आरोपी हैं और मुकदमा झूठा एवं दुर्भावनावश दर्ज कराया गया है। पुलिस ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आरोपी की जमानत खारिज की है।