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Noida News: गैर इरादतन हत्या के मामले में चार आरोपियों की जमानत खारिज

Sat, 28 Feb 2026 05:42 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 28 Feb 2026 05:42 PM IST
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Bail of four accused in culpable homicide case rejected
पड़ोसियों के झगड़े में बीचबचाव करने गए पीड़ितों पर किया था हमला
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(अदालत से)

माई सिटी रिपोर्टर

ग्रेटर नोएडा। थाना दनकौर क्षेत्र में हत्या के मामले में चार आरोपियों मोहित, सोनू, मनोज उर्फ मुन्नू और मनीष की जमानत अर्जी को अदालत ने खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि अपराध की गंभीरता और उपलब्ध साक्ष्यों को देखते हुए जमानत देने का पर्याप्त आधार नहीं बनता।


अभियोजन के अनुसार, वादी वीरेन्द्र ने नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप है कि 11 सितंबर 2025 की रात करीब आठ बजे केशव अपने चचेरे भाइयों गौरव और अनुज के साथ मनीष प्रजापति के घर गया था। जहां पड़ोसियों के बीच विवाद हो रहा था। बीच-बचाव करने पर आरोपियों ने लाठी-डंडों से हमला कर दिया। इसमें गौरव, अनुज और केशव घायल हो गए थे। गौरव के सिर और दाहिने हाथ में फ्रैक्चर हुआ था। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई थी। मामले में मोहित समेत कई लोगों को नामजद किया गया था। जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कहा कि आरोपी को रंजिशवश फंसाया गया है। कथित बरामदगी फर्जी है। वहीं अभियोजन पक्ष ने कहा कि घटना मानव वध से संबंधित गंभीर अपराध है। अदालत ने केस डायरी और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद पाया कि आरोपी का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्ज है। स्वतंत्र साक्षियों के बयान और सीसीटीवी अवलोकन में भी उसकी संलिप्तता मिली है। वहीं, मामले में सहआरोपियों की जमानत पूर्व में निरस्त की जा चुकी है। इस कारण जमानत देने से मना कर दिया।
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