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Noida News: शादी का झांसा देकर संबंध बनाने के आरोपी अधिवक्ता को जमानत नहीं

Fri, 03 Jul 2026 08:01 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 03 Jul 2026 08:01 PM IST
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Bail denied to lawyer accused of sexual relations
(अदालत से)
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ग्रेटर नोएडा। शादी का झांसा देकर लंबे समय तक युवती से शारीरिक संबंध बनाने के आरोपों से घिरे अधिवक्ता अभ्युदय शंकर बाजपेयी की अग्रिम जमानत अर्जी अदालत ने खारिज कर दी। इस संबंध में सेक्टर-39 थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पीड़िता ने आरोप लगाया कि शारीरिक संबंध बनाने के बाद अधिवक्ता ने शादी से इन्कार कर दिया था। घर पहुंचने पर अधिवक्ता व उसके परिजनों पर उसे धक्का देकर निकालने का आरोप है। पीड़िता ने मामले में पुलिस से शिकायत की थी। आरोपी के माफी मांगते हुए शादी का भरोसा देने पर उसने शिकायत वापस ले ली थी। कुछ दिन बाद आरोपी के फिर से संबंध तोड़ने पर पीड़िता ने दोबारा प्राथमिकी दर्ज कराई। वहीं, आरोपी पक्ष ने दावा किया कि उसने कभी भी शादी का वादा नहीं किया गया। ब्यूरो
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