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Noida News: फायरिंग व अपहरण के आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज
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(अदालत से)
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। होली पर मारपीट, फायरिंग और अपहरण के मामले में अदालत ने आरोपी राजीव शर्मा उर्फ राजा की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। थाना बीटा-2 में 15 मार्च, 2025 को एफआईआर कराई गई थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसका भाई और चाचा के बेटे सुमित भाटी, गौरव और दीपक होली खेलने के लिए मुरशदपुर गांव गए थे। वहां से लौटते समय रामपुर सर्विस रोड पर आरोपी शैकी उर्फ यशवीर, गुल्लू उर्फ यश व अन्य ने उनसे मारपीट और फायरिंग भी की। आरोपियों पर उन्हें गाड़ियों में बैठाकर ले जाने का भी आरोप है। शिकायतकर्ता ने घटना के बाद थाना बीटा-2 पहुंचकर पुलिस को पूरी जानकारी दी। बाद में पीड़ितों को गंभीर हालत में छोड़ा गया।
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माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। होली पर मारपीट, फायरिंग और अपहरण के मामले में अदालत ने आरोपी राजीव शर्मा उर्फ राजा की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। थाना बीटा-2 में 15 मार्च, 2025 को एफआईआर कराई गई थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसका भाई और चाचा के बेटे सुमित भाटी, गौरव और दीपक होली खेलने के लिए मुरशदपुर गांव गए थे। वहां से लौटते समय रामपुर सर्विस रोड पर आरोपी शैकी उर्फ यशवीर, गुल्लू उर्फ यश व अन्य ने उनसे मारपीट और फायरिंग भी की। आरोपियों पर उन्हें गाड़ियों में बैठाकर ले जाने का भी आरोप है। शिकायतकर्ता ने घटना के बाद थाना बीटा-2 पहुंचकर पुलिस को पूरी जानकारी दी। बाद में पीड़ितों को गंभीर हालत में छोड़ा गया।