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Noida News: चार वर्ष पुराने हत्या के मामले में आरोपी दोषमुक्त

Tue, 09 Jun 2026 01:39 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 09 Jun 2026 01:39 AM IST
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Accused acquitted in four-year-old murder case
ग्रेटर नोएडा। गौतमबुद्धनगर की विशेष अदालत ने लगभग चार वर्ष पुराने हत्या के एक मामले में आरोपी राहुल को दोषमुक्त कर दिया है। न्यायालय ने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा। पर्याप्त और विश्वसनीय साक्ष्य के अभाव में अदालत ने आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए बरी करने का आदेश दिया।
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मामला थाना सेक्टर-58 क्षेत्र में वर्ष 2022 में दर्ज प्राथमिकी से संबंधित है। अभियोजन के अनुसार फतेहपुर निवासी ज्ञानचंद ने 18 मई 2022 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि उनके साले जयकरण नोएडा के सेक्टर-61 में मजदूरी करते थे। राहुल नामक युवक के साथ रहते थे। राहुल नशे का आदी था और उसने जयकरण को नशे की लत लगा दी थी। राहुल ने जयकरण को नशा कराने के बाद मारपीट की। उपचार के दौरान दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में जयकरण की मौत हो गई थी। लीगल एड डिफेंस काउंसिल के डिप्टी चीफ जितेंद्र कुमार बैसोया ने बताया कि अदालत ने पाया कि वादी ज्ञानचंद स्वयं घटना के प्रत्यक्षदर्शी नहीं थे। उन्होंने केवल संदेह के आधार पर राहुल का नाम लिया था। न्यायालय ने माना कि गवाहों के बयान से अभियोजन को कोई ठोस लाभ नहीं मिलता। अभियोजन पक्ष ऐसा कोई प्रत्यक्षदर्शी गवाह प्रस्तुत नहीं कर सका, जिसने घटना होते हुए देखी हो। कोई मजबूत परिस्थितिजन्य साक्ष्य भी उपलब्ध नहीं कराया गया। ब्यूरो
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