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Noida News: ईंधन के प्रकार की पहचान के लिए वाहन पर लगाना होगा स्टीकर
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परिवहन विभाग ने वायु प्रदूषण के चलते लिया फैसला
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली की सड़कों पर दौड़ने वाले वाहनों को अब अपने वाहन पर ईंधन के प्रकार की पहचान के लिए स्टीकर लगाना होगा। इसके लिए परिवहन विभाग की ओर से नोटिस जारी किया गया है।
अधिकारियों ने बताया दिल्ली में वाहन मालिकों को अब क्रोमियम-आधारित होलोग्राम स्टिकर लगाना अनिवार्य होगा। स्टिकर जांच के दौरान वाहन के ईंधन के प्रकार को पहचानने में मदद करेगा। यह नियम एक अप्रैल, 2019 से खरीदे गए नए वाहनों और 31 मार्च, 2019 से पहले पंजीकृत पुराने वाहनों दोनों पर लागू होगा। वाहन की विंडस्क्रीन पर स्टीकर चिपकाना होगा। पुराने वाहनों के मालिकों को स्टिकर लगाने के लिए अपने संबंधित वाहन डीलरों से संपर्क करना होगा। इसके अलावा सोसाइटी आफ इंडियन आटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (एसआइएएम) की वेबसाइट या परिवहन विभाग के पोर्टल के माध्यम से ईंधन-आधारित रंग-कोडित स्टीकर के साथ-साथ हाई-सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) को अपने घर पर लगवाने के लिए आनलाइन बुकिंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। जिन वाहनों में स्टीकर नहीं होगा उन पर कार्रवाई की जाएगी। स्टीकर में पंजीकरण संख्या, एक लेजर-ब्रांडेड पिन और वाहनों के इंजन व चेसिस नंबर जैसे विवरण होंगे।
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली की सड़कों पर दौड़ने वाले वाहनों को अब अपने वाहन पर ईंधन के प्रकार की पहचान के लिए स्टीकर लगाना होगा। इसके लिए परिवहन विभाग की ओर से नोटिस जारी किया गया है।
अधिकारियों ने बताया दिल्ली में वाहन मालिकों को अब क्रोमियम-आधारित होलोग्राम स्टिकर लगाना अनिवार्य होगा। स्टिकर जांच के दौरान वाहन के ईंधन के प्रकार को पहचानने में मदद करेगा। यह नियम एक अप्रैल, 2019 से खरीदे गए नए वाहनों और 31 मार्च, 2019 से पहले पंजीकृत पुराने वाहनों दोनों पर लागू होगा। वाहन की विंडस्क्रीन पर स्टीकर चिपकाना होगा। पुराने वाहनों के मालिकों को स्टिकर लगाने के लिए अपने संबंधित वाहन डीलरों से संपर्क करना होगा। इसके अलावा सोसाइटी आफ इंडियन आटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (एसआइएएम) की वेबसाइट या परिवहन विभाग के पोर्टल के माध्यम से ईंधन-आधारित रंग-कोडित स्टीकर के साथ-साथ हाई-सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) को अपने घर पर लगवाने के लिए आनलाइन बुकिंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। जिन वाहनों में स्टीकर नहीं होगा उन पर कार्रवाई की जाएगी। स्टीकर में पंजीकरण संख्या, एक लेजर-ब्रांडेड पिन और वाहनों के इंजन व चेसिस नंबर जैसे विवरण होंगे।
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