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Noida News: जुर्माना जमा नहीं करने वालों चार स्कूलों पर लगेगा पांच लाख का अर्थदंड
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माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। एपीजे इंटरनेशनल स्कूल नोएडा व श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल ग्रेटर नोएडा को जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय की ओर से अंतिम नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में रिफंड की जानकारी मांगी गई है। यदि एक सप्ताह के अंदर स्कूलों की ओर से रिफंड की जानकारी नहीं दी गई तो इन्हें पांच लाख रुपये अर्थदंड के रुप में और देने होंगे। वहीं रामाज्ञा स्कूल (सेक्टर-50) और बाल भारती पब्लिक स्कूल, सेक्टर-21 की ओर से अब तक एक लाख रुपये का जुर्माना जमा नहीं किया गया है। इन्हें भी अंतिम नोटिस जारी किया गया है। अब उन्हें छह लाख रुपये जमा करने होंगे।
जिला विद्यालय निरीक्षक चंद्रशेखर ने बताया कि निजी स्कूलों की फीस वृद्धि पर निगरानी के बीच जिला शुल्क नियामक समिति ने स्कूलों पर चार अगस्त को एक-एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया था। स्कूल प्रबंधन को सात दिन के भीतर रकम जमा कर इसकी रसीद समिति के कार्यालय में उपलब्ध कराने को कहा गया था,लेकिन स्कूलों की ओर से निर्देशों को नहीं माना गया है। जिन्होंने मना वह भी अन्य जानकारी साझा नहीं कर रहे हैं। ऐसे स्कूलों पर अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
इस खाते में जमा करनी होगी रकम
नोटिस में विद्यालय को जिला शुल्क नियामक समिति के खाता संख्या 38448169467 में एक लाख रुपये जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। रकम जमा कराने के लिए आईएफएससी कोड भी नोटिस में दर्ज किया गया है। स्कूल प्रबंधन को भुगतान के बाद उसकी रसीद समिति के कार्यालय में जमा करनी होगी।
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ग्रेटर नोएडा। एपीजे इंटरनेशनल स्कूल नोएडा व श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल ग्रेटर नोएडा को जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय की ओर से अंतिम नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में रिफंड की जानकारी मांगी गई है। यदि एक सप्ताह के अंदर स्कूलों की ओर से रिफंड की जानकारी नहीं दी गई तो इन्हें पांच लाख रुपये अर्थदंड के रुप में और देने होंगे। वहीं रामाज्ञा स्कूल (सेक्टर-50) और बाल भारती पब्लिक स्कूल, सेक्टर-21 की ओर से अब तक एक लाख रुपये का जुर्माना जमा नहीं किया गया है। इन्हें भी अंतिम नोटिस जारी किया गया है। अब उन्हें छह लाख रुपये जमा करने होंगे।
जिला विद्यालय निरीक्षक चंद्रशेखर ने बताया कि निजी स्कूलों की फीस वृद्धि पर निगरानी के बीच जिला शुल्क नियामक समिति ने स्कूलों पर चार अगस्त को एक-एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया था। स्कूल प्रबंधन को सात दिन के भीतर रकम जमा कर इसकी रसीद समिति के कार्यालय में उपलब्ध कराने को कहा गया था,लेकिन स्कूलों की ओर से निर्देशों को नहीं माना गया है। जिन्होंने मना वह भी अन्य जानकारी साझा नहीं कर रहे हैं। ऐसे स्कूलों पर अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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इस खाते में जमा करनी होगी रकम
नोटिस में विद्यालय को जिला शुल्क नियामक समिति के खाता संख्या 38448169467 में एक लाख रुपये जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। रकम जमा कराने के लिए आईएफएससी कोड भी नोटिस में दर्ज किया गया है। स्कूल प्रबंधन को भुगतान के बाद उसकी रसीद समिति के कार्यालय में जमा करनी होगी।
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