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Noida News: स्कूल व सोसाइटियों की आठ जिम व स्विमिंग पूल बंद

Tue, 21 Apr 2026 08:33 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 21 Apr 2026 08:33 PM IST
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8 gyms and swimming pools of schools and societies closed
खबर का असर-----------फोटो
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- खामियां मिलने पर जिला प्रशासन ने की कार्रवाई, मांगा जवाब
- खामियां दूर करने तक बंद रहेगा संचालन, अन्य की भी होगी जांच
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। जिला प्रशासन ने नियमों का पालन नहीं करने वाले स्विमिंग पूल व जिम पर कार्रवाई शुरू कर दी है। खामियां मिलने पर मंगलवार को स्कूल और सोसाइटियों के चार जिम और चार स्विमिंंग पूल को बंद कराया। अफसरों ने बताया कि इन सभी को नोटिस जारी किया गया है। मानक पूरे करने तक सभी का संचालन बंद रहेगा। अन्य के खिलाफ भी कार्रवाई होगी।

अमर उजाला ने मंगलवार को बगैर लाइफगार्ड और कोच के हो रहा स्विमिंग पूलों का संचालन शीर्षक से खबर प्रकाशित की थी, जिसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई की।


जिला स्तरीय समिति अब तक 30 जिम व स्विमिंग पूलों की जांच कर चुकी है। समिति के अध्यक्ष ने बताया कि जांच में कमियां मिलने पर बंद कराए गए चारों जिम व चारों स्विमिंग पूल को मानक पूरे करने होंगे। सुविधाएं उपलब्ध कराने के बाद समिति को रिपोर्ट देनी होगी। तब तक इनका संचालन नहीं होगा। उन्होंने बताया कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। औचक निरीक्षण कर जांच की जाएगी।
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इन जिम को किया गया बंद
-मिगसन अल्टिमो सोसाइटी की जिम
-मिगसन ट्विंज सोसाइटी की जिम
-सुपरटेक जार सोसाइटी की जिम
-गौड़ आतुल्यम सोसाइटी की जिम
इन स्विमिंग पूल पर कार्रवाई
-रायन इंटरनेशनल स्कूल का स्विमिंग पूल
-दिल्ली पब्लिक स्कूल केपी-5 का स्विमिंग पूल
-जेपी इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का का स्विमिंग पूल
-स्पर्श ग्लोबल स्कूल का स्विमिंग पूल

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स्विमिंग पूल संचालक को उपलब्ध कराने होंगे ये कागजात
-स्विमिंग पूल का कोड ऑफ सेफ्टी का प्रमाणपत्र
-डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान
-स्विमिंग पूल पर अलग-अलग एंगल पर सीसीटीवी कैमरे लगे होने का प्रमाणपत्र
-स्विमिंग पूल पर महिला व पुरुष नियमानुसार प्रशिक्षक व लाइफगार्ड के दस्तावेज समेत कुल 16 मानक करने होंगे पूरे
जिम के लिए ये अनिवार्य
-जिम में अलग-अलग एंगल पर सीसीटीवी कैमरे लगे होने चाहिए
-अग्निशमन प्रमाण पत्र
-जिम में किसी भी प्रकार की दवाइयां, सप्लीमेंट व प्रोटीन आदि की बिक्री नहीं होगी
-जिम में महिला व पुरुष ट्रेनर अनिवार्य
-जिम में आगंतुक रजिस्टर अनिवार्य।
-डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान
-जिम के नजदीकी अस्पताल डॉक्टर का नंबर व पता लिखा होना जरुरी
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