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कूड़ा निस्तारण न करने पर 7 सोसायटी पर 1.35 लाख जुर्माना

Sat, 23 Nov 2019 01:18 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 23 Nov 2019 01:18 AM IST
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7.35 lakh fine on 7 societies for not disposing of garbage
कूड़ा निस्तारण न करने पर 7 सोसायटी पर 1.35 लाख जुर्माना
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ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने कूड़ा निस्तारण का उचित प्रबंधन नहीं करने वाली सात बिल्डर सोसायटियों पर 1,35,600 रुपये का जुर्माना लगाया है। वहीं जिन सोसायटियों का कूड़ा प्राधिकरण उठा रहा है, उनसे सात हजार रुपये प्रति ट्रिप शुल्क वसूला जा रहा है।

बता दें कि 100 किलोग्राम कचरा प्रतिदिन उत्पन्न करने वाली सोसायटियों और 5000 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल वाली इकाइयों को अपने स्तर से कूड़ा निस्तारण करना है। शुक्रवार को प्राधिकरण कार्यालय में कूड़ा निस्तारण पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें वाणिज्यिक संस्थाओं के 30 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के एसीईओ दीपचंद ने बताया कि कूड़ा निस्तारण नहीं करने पर व्हाइट आरचिड सोसायटी, कासावुड सोसायटी, प्रिस्टिन एवेन्यू सोसायटी और एशवर्यम सोसायटी पर अलग-अलग 10,200 रुपये प्रति जुर्माना लगाया गया है। निराला एस्टेट सोसायटी पर 52,400, स्प्रिंग मिडोज सोसायटी पर 22,400 और माई फेयर सोसायटी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। प्राधिकरण की ओर से अब तक 141 संस्थाओं पर 33.71 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जा चुका है। सभी संस्थाओं को चेतावनी दी गई है कि यदि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2016 का उल्लंघन किया गया तो इससे दोगुनी राशि का जुर्माना लगाया जाएगा। जिन सोसायटियों ने अपशिष्ट का प्रबंधन शुरू नहीं किया है, उनसे अपशिष्ट उठाने के लिए प्राधिकरण 7,000 रुपये प्रति ट्रिप शुल्क ले रहा है। एरोस संपूर्णम ने 2 ट्रिप के लिए 14,000 रुपये एवं एडब्ल्यूएचओ सोसायटी ने पांच ट्रिप पर 35,000 रुपये का भुगतान प्राधिकरण को किया है। प्राधिकरण के सीईओ नरेंद्र भूषण ने चेतावनी दी है कि जिन सोसायटियों का कूड़ा दूसरी जगह पर फेंका जाता है, उन पर भी जुर्माना लगाया जाएगा।
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