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सिनेमाघरों में खानेपीने की वस्तुओं का ले रहे ज्यादा दाम
Updated Mon, 16 Jul 2018 11:16 PM IST
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सिनेमाघरों में खानपान की वस्तुओं का ले रहे कई गुना दाम
-जनशक्ति सेवा समिति ने मुख्यमंत्री से की अवैध पैसे लिए जाने की शिकायत
अमर उजाला ब्यूरो
नोएडा। मल्टीप्लेक्स में खान-पान की वस्तुओं की एमआरपी या कम कीमत से अधिक दरें ली जा रही हैं। सोमवार को जनशक्ति सेवा समिति की ओर से प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मामले की शिकायत कर कार्रवाई की मांग की गई।
समिति के अध्यक्ष रविकांत मिश्रा ने पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि प्रदेश के सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्सों में बाहर से कोई भी खाने-पीने का सामान ले जाना वर्जित है। इस कारण लोगों को मजबूरन वहीं पर ऊंचे दामों में चीजें खरीदनी पड़ती हैं। 10 रुपये की पानी की बोतल 24 रुपये और 10 रुपये के चिप्स के पैकेट को 40 रुपये तक बेचे जा रहे हैं। पॉपकॉर्न और कोल्डड्रिंक बाजार की कीमतों से कई गुने ऊंचे दामों पर बिक रहे हैं। जो नियमों का उल्लंघन है। लिहाजा उचित कदम उठाते हुए इस पर कड़ी कार्रवाई की जाए। पत्र के जरिए बताया कि तीन दिन पूर्व मुंबई हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को आदेश दिया है कि सिनेमाघरों व मल्टीप्लेक्सों में जाने वाले दर्शकों को बाहर से खाने पीने की वस्तुएं ले जाने की अनुमति प्रदान की जाये। इस संबंध में महाराष्ट्र सरकार से इसका जवाब भी तलब किया है। यह महत्वपूर्ण विषय होने के कारण प्रदेश में भी खाने-पीने का सामान बाहर से लाने की अनुमति दी जाए।
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-जनशक्ति सेवा समिति ने मुख्यमंत्री से की अवैध पैसे लिए जाने की शिकायत
अमर उजाला ब्यूरो
नोएडा। मल्टीप्लेक्स में खान-पान की वस्तुओं की एमआरपी या कम कीमत से अधिक दरें ली जा रही हैं। सोमवार को जनशक्ति सेवा समिति की ओर से प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मामले की शिकायत कर कार्रवाई की मांग की गई।
समिति के अध्यक्ष रविकांत मिश्रा ने पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि प्रदेश के सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्सों में बाहर से कोई भी खाने-पीने का सामान ले जाना वर्जित है। इस कारण लोगों को मजबूरन वहीं पर ऊंचे दामों में चीजें खरीदनी पड़ती हैं। 10 रुपये की पानी की बोतल 24 रुपये और 10 रुपये के चिप्स के पैकेट को 40 रुपये तक बेचे जा रहे हैं। पॉपकॉर्न और कोल्डड्रिंक बाजार की कीमतों से कई गुने ऊंचे दामों पर बिक रहे हैं। जो नियमों का उल्लंघन है। लिहाजा उचित कदम उठाते हुए इस पर कड़ी कार्रवाई की जाए। पत्र के जरिए बताया कि तीन दिन पूर्व मुंबई हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को आदेश दिया है कि सिनेमाघरों व मल्टीप्लेक्सों में जाने वाले दर्शकों को बाहर से खाने पीने की वस्तुएं ले जाने की अनुमति प्रदान की जाये। इस संबंध में महाराष्ट्र सरकार से इसका जवाब भी तलब किया है। यह महत्वपूर्ण विषय होने के कारण प्रदेश में भी खाने-पीने का सामान बाहर से लाने की अनुमति दी जाए।
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