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नोएडा: डूब क्षेत्र में 60 फार्महाउस होंगे ध्वस्त, अदालत से मामला निपटने का इंतजार
Sat, 30 Jul 2022 01:47 PM IST
नोएडा ब्यूरो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नोएडा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नोएडा
Published by: नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 30 Jul 2022 01:47 PM IST
सार
प्राधिकरण ने 60 फार्महाउसों के संचालकों की आपत्तियां खारिज कर इन्हें ढहाने के संकेत दिए हैं। हालांकि, जब तक अदालत से मामला निपट नहीं जाता, तब तक इनके बचे रहने की उम्मीद है।
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फार्महाउस
विस्तार
नोएडा प्राधिकरण जल्द ही डूब क्षेत्र में 60 से ज्यादा फार्महाउसों को ध्वस्त करेगा। प्राधिकरण ने 60 फार्महाउसों के संचालकों की आपत्तियां खारिज कर इन्हें ढहाने के संकेत दिए हैं। हालांकि, जब तक अदालत से मामला निपट नहीं जाता, तब तक इनके बचे रहने की उम्मीद है।
प्राधिकरण ने बीते दिनों 100 से ज्यादा अवैध फार्महाउसों को ध्वस्त किया था। इसके बाद अन्य फार्महाउस संचालक हाईकोर्ट चले गए और स्टे ले आए। हाईकोर्ट ने आदेश में कहा था कि ऐसे संचालक प्राधिकरण को आपत्तियां दर्ज कराएं। इसके अलावा प्राधिकरण को भी पक्ष रखने को कहा गया था।
फार्महाउस के संचालकों ने प्राधिकरण को आपत्तियां दर्ज कराते हुए निर्माण को वैध बताया है। तर्क है फार्महाउस अस्थायी तौर पर बनाए गए हैं। यहां पक्के निर्माण नहीं हैं। इसके अलावा निर्माण से किसी तरह की हानि प्राधिकरण को नहीं हो रही है।
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वहीं, प्राधिकरण ने कई नियमों को आधार बनाते हुए 60 आपत्तियों को खारिज किया है। प्राधिकरण का कहना है कि यह डूब क्षेत्र की जमीन है और खेती योग्य है। यहां खेती की जा सकती है, लेकिन जमीनों के मालिक यहां दूसरे काम कर रहे हैं जो नियमों का उल्लंघन है। प्राधिकरण का कहना है कि आपत्तियों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। आपत्तियों के आधार पर निस्तारण किया जा रहा है।
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प्राधिकरण ने बीते दिनों 100 से ज्यादा अवैध फार्महाउसों को ध्वस्त किया था। इसके बाद अन्य फार्महाउस संचालक हाईकोर्ट चले गए और स्टे ले आए। हाईकोर्ट ने आदेश में कहा था कि ऐसे संचालक प्राधिकरण को आपत्तियां दर्ज कराएं। इसके अलावा प्राधिकरण को भी पक्ष रखने को कहा गया था।
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फार्महाउस के संचालकों ने प्राधिकरण को आपत्तियां दर्ज कराते हुए निर्माण को वैध बताया है। तर्क है फार्महाउस अस्थायी तौर पर बनाए गए हैं। यहां पक्के निर्माण नहीं हैं। इसके अलावा निर्माण से किसी तरह की हानि प्राधिकरण को नहीं हो रही है।
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वहीं, प्राधिकरण ने कई नियमों को आधार बनाते हुए 60 आपत्तियों को खारिज किया है। प्राधिकरण का कहना है कि यह डूब क्षेत्र की जमीन है और खेती योग्य है। यहां खेती की जा सकती है, लेकिन जमीनों के मालिक यहां दूसरे काम कर रहे हैं जो नियमों का उल्लंघन है। प्राधिकरण का कहना है कि आपत्तियों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। आपत्तियों के आधार पर निस्तारण किया जा रहा है।