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मॉल, बिल्डर, कॉलेज समेत दस पर लगाया 3.62 लाख का जुर्माना

Wed, 25 Sep 2019 01:42 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 25 Sep 2019 01:42 AM IST
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3.62 lakh penality on mall, buillder and collages
मॉल, बिल्डर, कॉलेज समेत 10 पर 3.62 लाख का जुर्माना
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ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने कूड़ा निस्तारण नहीं करने पर 10 संस्थानों पर 3.62 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इनमें बिल्डर, मॉल, कॉलेज, रेस्तरां और मैरिज होम आदि शामिल हैं। वहीं, सोमवार को प्राधिकरण ने 6 संस्थानों पर 1.55 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था।
प्राधिकरण ने अपने क्षेत्र में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं हस्तन नियम-2016 को लागू कर दिया है। इसके तहत अगर किसी संस्थान से 100 किलोग्राम कचरा प्रतिदिन निकलता है या फिर उसका क्षेत्रफल 5000 वर्ग मीटर से अधिक है तो वह बल्क वेस्ट जनरेटर की श्रेणी में आता है। ऐसे में इन संस्थानों को अपने कचरे का उठान, प्रबंधन व निस्तारण स्वयं करना होगा, लेकिन ग्रेटर नोएडा में ऐसा नहीं हो रहा है। मंगलवार को प्राधिकरण की टीम ने जांच अभियान के दौरान 10 संस्थानों में नियम का उल्लंघन होते पाया। ग्रेनो वेस्ट में अरिहंत सोसायटी और सुपरटेक ईको विलेज-1 में कूड़ा निस्तारित होते नहीं मिला। अरिहंत पर 26200 और सुपरटेक पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसी तरह ओमेक्स मॉल पर एक लाख, क्राउन प्लाजा होटल पर 25 हजार, बरवे क्यू नेशन पर 25 हजार, आईआईएमटी कॉलेज पर 21 हजार, जीएल बजाज कॉलेज पर 30 हजार, डोनीकूक स्टील प्रा. लि. व यूएसआई पर 50 हजार, सागर रतना रेस्तरां पर 25 हजार और वीएसके गार्डन पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। प्राधिकरण ने चेतावनी दी है कि अगर भविष्य में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2016 का उल्लंघन मिला तो फिर दो गुना जुर्माना वसूला जाएगा।
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लगातार जारी रहेगी प्राधिकरण की जांच
नियम का पालन कराने के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। ग्रेनो वेस्ट के लोगों ने अपनी-अपनी सोसायटी की शिकायत भी प्राधिकरण की टीम से की है। अभी तक प्राधिकरण की टीम ने 16 संस्थानों में जांच की है। इन सभी पर 5.17 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जा चुका है।
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