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रिहायशी भवनों में बेसमेंट के लिए दो मीटर खाली स्थान छोडने की नहीं होगी शर्त

Fri, 14 Dec 2018 05:39 AM IST
Updated Fri, 14 Dec 2018 05:39 AM IST
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रिहायशी भवनों में बेसमेंट के लिए दो मीटर खाली स्थान छोडने की नहीं होगी शर्त
बेसमेंट के लिए दो मीटर खाली स्थान छोड़ने की नहीं होगी शर्त
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली । ऑनलाइन प्रणाली के जरिए भवनों के नक्शे को स्वीकृति के लिए किए गए सुधारों को लेकर विशेषज्ञों ने राय दी। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने ईज ऑफ डूईंग बिजनेस की नोडल एजेंसी होने के नाते कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें विभिन्न विभागों और निगमों के 100 से आर्किटेक्ट और अधिकारी शामिल हुए। निगम आयुक्त डॉ. पुनीत गोयल ने कहा कि तीनों नगर निगमों के भवन विभाग से अलग अलग 10 ऐसे मामलों की सूची प्रस्तुत करने को कहा जा रहा है, जिन्हें खारिज या वापस किया गया है। ताकि इनमें सुधार किया जा सके। उन्होंने कहा कि पूर्णता प्रमाण पत्र के लिए बैंक गारंटी की अब जरूरत नहीं है कि रिहायशी भवनों में बेसमेंट के लिए दो मीटर खाली स्थान छोड़ने की शर्त भी समाप्त कर दी गई है। अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने में मददगार सरकारी दिल्ली शहरी कला आयोग, दिल्ली अग्निशमन सेवा, दिल्ली मेट्रो रेल निगम, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, राष्ट्र्रीय स्मारक प्राधिकरण, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति, दिल्ली सरकार के वन और उद्योग विभाग, दिल्ली जल बोर्ड, डीएसआईडीसी और विद्युत वितरण कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारी कार्यशाला में शामिल हुए।
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