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दिल्ली में 10 से शुरु होगा नई न्यूनतम मजदूरी का अभियान
Updated Tue, 04 Dec 2018 11:40 PM IST
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न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए अभियान
सभी जिलों में प्रवर्तन टीम कंपनियों और कारखानों का करेंगी निरीक्षण
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। श्रमिकों को बढ़ी हुई मजदूरी दरों से भुगतान सुनिश्चित करने के लिए 10 दिसंबर से 10 दिन के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत दिल्ली के सभी जिलों में प्रवर्तन टीम बनाई जाएगी। इसमें सहायक श्रमायुक्त, श्रम अधिकारी, निरीक्षण अधिकारी, कंपनी निरीक्षक और श्रम निरीक्षक होंगे। श्रम मंत्री गोपाल राय ने मंगलवार को बताया कि प्रवर्तन टीम विभिन्न इलाकों में कारखानों/कंपनियों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। सभी जिला संयुक्त आयुक्तों को जिला स्तर पर नियोक्ता संगठनों के साथ बैठक करने के आदेश जारी कर दिए हैं। इसमें न्यूनतम मजदूरी की बढ़ी हुई दरों को लागू कराने पर चर्चा की जाएगी। मंत्री राय ने कहा कि अगर कोई कंपनी न्यूनतम मजदूरी नहीं देती है तो उसके खिलाफ दिल्ली सरकार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 2017 के तहत सख्त कार्रवाई करेगी।
हेल्पलाइन पर दर्ज करवाएं शिकायत
न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलने पर श्रमिक हेल्पलाइन 155214 पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इसके अलावा नियोक्ताओं के विरुद्ध संबंधित जिला श्रम कार्यालय में शिकायत भी दर्ज कराई जा सकती है। शिकायतों के आधार पर नियोक्ताओं के रिकार्ड की जांच उनकी फैक्ट्री या कार्यालय में होगी। न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न करने वाले नियोजकों पर 50 हजार रुपये का जुर्माना या तीन वर्ष की जेल या दोनों का दंड एक साथ लगाया जा सकता है।
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सभी जिलों में प्रवर्तन टीम कंपनियों और कारखानों का करेंगी निरीक्षण
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। श्रमिकों को बढ़ी हुई मजदूरी दरों से भुगतान सुनिश्चित करने के लिए 10 दिसंबर से 10 दिन के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत दिल्ली के सभी जिलों में प्रवर्तन टीम बनाई जाएगी। इसमें सहायक श्रमायुक्त, श्रम अधिकारी, निरीक्षण अधिकारी, कंपनी निरीक्षक और श्रम निरीक्षक होंगे। श्रम मंत्री गोपाल राय ने मंगलवार को बताया कि प्रवर्तन टीम विभिन्न इलाकों में कारखानों/कंपनियों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। सभी जिला संयुक्त आयुक्तों को जिला स्तर पर नियोक्ता संगठनों के साथ बैठक करने के आदेश जारी कर दिए हैं। इसमें न्यूनतम मजदूरी की बढ़ी हुई दरों को लागू कराने पर चर्चा की जाएगी। मंत्री राय ने कहा कि अगर कोई कंपनी न्यूनतम मजदूरी नहीं देती है तो उसके खिलाफ दिल्ली सरकार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 2017 के तहत सख्त कार्रवाई करेगी।
हेल्पलाइन पर दर्ज करवाएं शिकायत
न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलने पर श्रमिक हेल्पलाइन 155214 पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इसके अलावा नियोक्ताओं के विरुद्ध संबंधित जिला श्रम कार्यालय में शिकायत भी दर्ज कराई जा सकती है। शिकायतों के आधार पर नियोक्ताओं के रिकार्ड की जांच उनकी फैक्ट्री या कार्यालय में होगी। न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न करने वाले नियोजकों पर 50 हजार रुपये का जुर्माना या तीन वर्ष की जेल या दोनों का दंड एक साथ लगाया जा सकता है।
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