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पुलिस वालों को ठुल्ला कहने के आरोप से केजरीवाल को राहत
Updated Wed, 03 Oct 2018 04:12 AM IST
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पुलिस वालों को ठुल्ला कहने के आरोप से केजरीवाल को राहत
सत्र अदालत ने शिकायतकर्ता पुलिसकर्मी की याचिका की खारिज
अमर उजाला ब्यूरो,
नई दिल्ली । अदालत ने ठुल्ला कहने के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत दी है। सत्र अदालत ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। निचली अदालत ने अरविंद केजरीवाल को समन जारी करने से इंकार कर दिया था। इस फैसले को सत्र अदालत में चुनौती दी गई थी।
पटियाला हाउस अदालत के विशेष सीबीआई जज अरुण भारद्वाज ने दिल्ली पुलिस के सिपाही हरविंदर की याचिका खारिज करते हुए कहा याची इस बात का कोई साक्ष्य पेश नहीं कर पाया कि ठुल्ला शब्द उसे या पूरी दिल्ली पुलिस की ओर इशारा करते हुए कहा गया था। यह शब्द केवल उन पुलिस वालों के लिए था, जो रेहड़ी पटरी वालों से उगाही करते हैं। इसके मद्देनजर निचली अदालत के फैसले में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है।
मजिस्ट्रेट कोर्ट ने हरविंदर की मानहानि शिकायत पर सुनवाई के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन जारी करने से 20 मई 2016 को इंकार कर दिया। मामले में शिकायतकर्ता हरविंदर का आरोप था कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 17 जुलाई 2015 को एक टीवी इंटरव्यू के दौरान पुलिस वालों के लिये ठुल्ला शब्द का इस्तेमाल किया था। इस पुलिस वालों का अपमान हुआ था और उनकी मानहानि हुई थी।
सत्र अदालत ने शिकायतकर्ता पुलिसकर्मी की याचिका की खारिज
अमर उजाला ब्यूरो,
नई दिल्ली । अदालत ने ठुल्ला कहने के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत दी है। सत्र अदालत ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। निचली अदालत ने अरविंद केजरीवाल को समन जारी करने से इंकार कर दिया था। इस फैसले को सत्र अदालत में चुनौती दी गई थी।
पटियाला हाउस अदालत के विशेष सीबीआई जज अरुण भारद्वाज ने दिल्ली पुलिस के सिपाही हरविंदर की याचिका खारिज करते हुए कहा याची इस बात का कोई साक्ष्य पेश नहीं कर पाया कि ठुल्ला शब्द उसे या पूरी दिल्ली पुलिस की ओर इशारा करते हुए कहा गया था। यह शब्द केवल उन पुलिस वालों के लिए था, जो रेहड़ी पटरी वालों से उगाही करते हैं। इसके मद्देनजर निचली अदालत के फैसले में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है।
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मजिस्ट्रेट कोर्ट ने हरविंदर की मानहानि शिकायत पर सुनवाई के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन जारी करने से 20 मई 2016 को इंकार कर दिया। मामले में शिकायतकर्ता हरविंदर का आरोप था कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 17 जुलाई 2015 को एक टीवी इंटरव्यू के दौरान पुलिस वालों के लिये ठुल्ला शब्द का इस्तेमाल किया था। इस पुलिस वालों का अपमान हुआ था और उनकी मानहानि हुई थी।
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